स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में अब मानसिक बीमारियों को भी कवर किया जाएगा.
नई दिल्ली. अब स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (Health Insurance Policy) में मानसिक बीमारियों (Mental Illness) को भी कवर किया जाएगा. भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने इसे एक नवंबर से अनिवार्य कर दिया है. यह आदेश अब सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों (Health Insurance Companies) पर लागू होगा. नई पॉलिसी में अब इस तरह की बीमारियों से संबंधित दावों को खारिज नहीं किया जा सकता है. यह नियम पुराने बीमा पॉलिसियों पर भी लागू किया गया है. हालांकि, यह तब लागू होगा, जब बीमारी पॉलिसी लेने के बाद हुई हो.
अगर बीमारी पहले से है तो उसे पुराने पॉलिसी में कवर नहीं किया जाएगा. इस नियम के लागू हो जाने के बाद अब मरीज के अस्पताल में भर्ती होने और इलाज का खर्च स्वास्थ्य बीमा कंपनी वहन करेगा. अब डिप्रेशन और अल्जाइमर जैसी बीमारियों को भी कवर किया जाएगा.
मानसिक बीमारियों को भी अब कवर करेगी बीमा कंपनियां
गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही इरडाई ने एक और आदेश जारी किया था. इसमें बीमा कंपनियां अपनी मर्जी से अस्पतालों को पैनल में शामिल कर सकेंगी. इरडा ने मरीजों के कैशलेश सुविधा के लिए मानदंड़ों में ढील देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया था. इस फैसले से अब ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में में मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने लगी है.
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इसके तहत बीमा कंपनियों को बोर्ड स्तर पर एक नीति बनानी होगी. इसके बाद बीमा कंपनी किसी भी अस्पताल को पैनल में ला सकती है. आपको बता दें कि इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा है कि पैनल में उन्हीं अस्पतालों को शामिल किया जाएगा, जो बीमा कंपनियों के बोर्ड के बोर्ड द्वारा तैयार नियमों का पालन करेंगे. इस फैसले के बाद बीमा कंपनियों ने खुशी जाहिर किया है औऱ कहा है कि इस फैसले के बाद देश के अंदर बीमा कंपनियों में सुधार होगा.
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