GST की भरपाई के लिए वित्त मंत्रालय ने जारी की 6,000 करोड़ रुपये की 12वीं किस्त...

वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने सोमवार को राज्यों को उनकी जीएसटी (GST) में कमी की भरपायी के लिये 6,000 करोड़ रुपये की 12वीं किस्त जारी कर दी है. अब तक इस सुविधा के तहत राज्यों को कुल 72,000 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं.
- News18Hindi
- Last Updated: January 19, 2021, 9:41 AM IST
नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों को उनकी जीएसटी राजस्व क्षतिपूर्ति (GST Revenue Compensation) में कमी की भरपाई के लिये 6,000 करोड़ रुपये की 12वीं किस्त जारी कर दी थी. अब तक इस सुविधा के तहत राज्यों को कुल 72,000 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं. केन्द्र सरकार ने माल एवं सेवाकर (GST) प्राप्ति में चालू वित्त वर्ष के दौरान आने वाली संभावित 1.10 लाख करोड़ रुपये की कमी को पूरा करने के लिये ऱाज्यों को कर्ज लेने के लिए एक विंडो या मौका दिया है. इसी के तहत राज्यों को हर सप्ताह compensation अमाउंट जारी किया जा रहा है.
23 राज्यों को जारी की गई राशि
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा की उसने GST के नुकसान के लिए 6,000 करोड़ रुपये की 12वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है. इस राशि में से 5,516.60 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को जारी की गई. वहीं 48,340 करोड़ रुपये की राशि तीन केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुड्डुचेरी को जारी की गई. ये राज्य भी GST परिषद के सदस्य हैं.
ये भी पढ़ें: Budget को लेकर सीतारमण ने राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ बैठक में की चर्चा65 प्रतिशत राशि की जा चुकी जारी
मंत्रालय ने कहा है कि ‘अब तक जीएसटी में Estimated रेवेन्यू की कमी की 65 प्रतिशत राशि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी की जा चुकी है. इस अमाउंट में से 65,582.96 करोड़ रुपये राज्यों को और 6,417.04 करोड़ रुपये विधानसभा वाले तीन संघ शासित प्रदेशों को जारी किये गये हैं. कुल मिलाकर अब तक 12 किस्तों में 72,000 करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर जारी की जा चुकी है. यह राशि औसतन 4.70 प्रतिशत ब्याज पर प्राप्त हुई है.
ये भी पढ़ें: 996 वर्क कल्चर से परेशान चीन के कर्मचारी, कम सैलरी और काम के दबाव के कारण कर रहे सुसाइड...!
जीएसटी के तहत राज्यों को नई कर प्रणाली में 2016 17 के राजस्व के आधार पर राजस्व में सालाना 14 प्रतिशत वृद्धि से कम की वसूली होने पर केंद्र से राजस्व क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है. यह व्यवस्था पांच साल के लिए की गयी है. क्षतिपूर्ति की राशि जुटाने के लिए तंबाकू उत्पादों, सिगरेट, शीतल पेय एवं विलासिता के सामान, वाहन तथा कोयला जैसे उत्पादों पर जीएसटी के ऊपर विशेष उपकर लगाया गया है. क्षतिपूर्ति राशि हर दो महीने के बाद जारी की जाती है.
23 राज्यों को जारी की गई राशि
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा की उसने GST के नुकसान के लिए 6,000 करोड़ रुपये की 12वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है. इस राशि में से 5,516.60 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को जारी की गई. वहीं 48,340 करोड़ रुपये की राशि तीन केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुड्डुचेरी को जारी की गई. ये राज्य भी GST परिषद के सदस्य हैं.
ये भी पढ़ें: Budget को लेकर सीतारमण ने राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ बैठक में की चर्चा65 प्रतिशत राशि की जा चुकी जारी
मंत्रालय ने कहा है कि ‘अब तक जीएसटी में Estimated रेवेन्यू की कमी की 65 प्रतिशत राशि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी की जा चुकी है. इस अमाउंट में से 65,582.96 करोड़ रुपये राज्यों को और 6,417.04 करोड़ रुपये विधानसभा वाले तीन संघ शासित प्रदेशों को जारी किये गये हैं. कुल मिलाकर अब तक 12 किस्तों में 72,000 करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर जारी की जा चुकी है. यह राशि औसतन 4.70 प्रतिशत ब्याज पर प्राप्त हुई है.
ये भी पढ़ें: 996 वर्क कल्चर से परेशान चीन के कर्मचारी, कम सैलरी और काम के दबाव के कारण कर रहे सुसाइड...!
जीएसटी के तहत राज्यों को नई कर प्रणाली में 2016 17 के राजस्व के आधार पर राजस्व में सालाना 14 प्रतिशत वृद्धि से कम की वसूली होने पर केंद्र से राजस्व क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है. यह व्यवस्था पांच साल के लिए की गयी है. क्षतिपूर्ति की राशि जुटाने के लिए तंबाकू उत्पादों, सिगरेट, शीतल पेय एवं विलासिता के सामान, वाहन तथा कोयला जैसे उत्पादों पर जीएसटी के ऊपर विशेष उपकर लगाया गया है. क्षतिपूर्ति राशि हर दो महीने के बाद जारी की जाती है.