..तो क्या Lockdown के बाद दो तिहाई छोटे दुकानदार हो जाएंगे तबाह?
नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) के असर से निपटने के लिए सरकार ने मंगलवार को कई बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST के मोर्चे पर छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी. सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल में देरी पर छोटे कारोबारियों से लेट फीस नहीं लेने की घोषणा की है. इसके अलावा सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) फाइल करने की आंतिम तारीख बढ़ाने की घोषणा की. सरकार ने GST रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है. कारोबारी अब मार्च, अप्रैल, मई जीएसटी रिटर्न 30 जून तक फाइल कर सकते हैं.
नहीं लेगी लेट फीस
वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले कारोबारियों से लेट फीस नहीं ली जाएगा. हालांकि 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर पर लेट फीस 9 फीसदी ब्याज दर से ली जाएगी. इसके अलावा, सरकार ने कंपोजिशन रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 करने का फैसला किया है.
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कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज जल्द
वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिये सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी. उन्होंने कहा कि देरी नहीं होगी, पैकेज की घोषणा जल्द ही की जाएगी.
टैक्सपेयर्स को भी मिली बड़ी राहत
करदाताओं को राहत देते हुये सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है. इसके साथ ही देरी से कर भुगतान पर लगने वाली ब्याज की दर को भी 12 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत वाषिर्क कर दिया गया है.
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