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घर में कितना रख सकते हैं कैश, लिमिट तोड़ी तो देना पड़ेगा भारी-भरकम जुर्माना, जानें क्या है इनकम टैक्स का नियम

घर में नकदी रखने को लेकर क्या आयकर विभाग के नियम

घर में नकदी रखने को लेकर क्या आयकर विभाग के नियम

Cash Limit at Home : किसी जरूरत के लिए घर में कैश तो सभी रखते होंगे, लेकिन इसका नियम बहुत कम लोगों को ही पता होगा. आयकर ...अधिक पढ़ें

नई दिल्ली. डिजिटल और ऑनलाइन भुगतान कितना भी बढ़ जाए कैश की लालच खत्‍म नहीं होती. नोटबंदी के बाद तो नकदी चलन और भी बढ़ गया है. सभी लोग अपने घरों में कुछ न कुछ रकम कैश में रखते भी होंगे, लेकिन क्‍या आपको पता है कि घर में कैश रखने की लिमिट घर में नकदी या कैश (Cash Limit at Home) कितनी है. अगर आयकर विभाग इस बारे में खोज खबर लेने निकले और आपके पास ज्‍यादा कैश मिला तो भारी-भरकम जुर्माना भी ठोक सकता है. आखिर क्‍या है घर में कैश रखने का इनकम टैक्‍स का नियम.

वैसे तो घर में नकदी रखने की कोई सीमा तय नहीं की गई है. इनकम टैक्स (Income Tax) के नियम के मुताबिक आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं, लेकिन यदि उसे जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको उसका सोर्स बताना होगा. यदि आपने उस पैसे को वैध तरीके से कमाया है और उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं या इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर आप सोर्स न बता पाए तो एजेंसी अपनी कार्रवाई करेगी ही.

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जानिए कब और कितना लगता है जुर्माना
अगर आप कैश का हिसाब नहीं देते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है. अगर इनकम टैक्स विभाग की ओर से आपके घर पर छापा मारा जाता है और बड़ी संख्या में कैश बरामद होता है. इसके साथ आप उस कैश के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आपके पास से जितना कैश बरामद होगा उस अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है. इसका मतलब है कि आपके पास जितना कैश रखा है वह तो जाएगा ही उसके ऊपर से 37 फीसदी और आपको भरना पड़ेगा.

इन बातों का भी रखें ध्यान
आपको बता दें बैंक में एक बार में 50,000 रुपये से उससे ज्यादा की निकासी या जमा पर आपको पैन कार्ड दिखना होगा. खरीदारी करते समय 2 लाख से अधिक का पेमेंट केस में नहीं कर सकते हैं. इसके लिए भी आपको पैन और आधार दिखाना होगा. एक साल में आप अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपये से अधिक का कैश डिपॉजिट करते हैं, तब भी आपको पैन और आधार बैंक में दिखाने होंगे.

Tags: Business news in hindi, Income tax notice, Income tax raid

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