बजट 2023 में सरकार ने इनकम टैक्स रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है.
New Tax Slab vs Old: जब बजट की बात आती है, तो वेतनभोगी वर्ग केवल आयकर छूट की उम्मीद करता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को बजट 2023 पेश करते हुए मध्यम वर्ग को कुछ राहत देने के लिए स्लैब में बदलाव किया है. सीतारमण ने कहा, “नई व्यवस्था के तहत छूट बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, इसके तहत अगर किसी की आय 7 लाख रुपये तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा.”
यहां आपको नई टैक्स स्लैब और पुराने टैक्स स्लेब में अंतर बता रहे हैं, जिससे आप पता लग सकते हैं कि अब कितनी आय पर कितना टैक्स देना होगा.
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पुराना टैक्स स्लैब | नया टैक्स स्लैब |
पुरानी कर व्यवस्था के तहत 2.5 रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होता था. | 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा. |
पहले 2.5 लाख से ₹5 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स देना होता था. | 3-6 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत कर लगेगा. |
5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता था. | 6-9 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा. |
₹7.5 लाख से ₹10 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता था. | 9-12 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा |
10 लाख रुपये से अधिक की व्यक्तिगत आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता था. | 12-15 लाख रुपये के बीच आय पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा. |
15 लाख रुपये और उससे अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा. |
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