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Income Tax New Regime: अगर आपकी आय 5 लाख से कम है, तो आपको कौन सा रीजीम चुनना चाहिए? कहां मिलेगा ज्यादा फायदा

बजट में सैलरीड क्लास को तोहफा!

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Income Tax New Regime: बजट में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की है. अगर आपकी आय 5 लाख से कम है, तो ...अधिक पढ़ें

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट (Budget 2023) पेश किया. बजट में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की है. उन्होंने सबसे ज्यादा राहत इनकम टैक्स की न्यू टैक्स रीजीम (New Tax Regime) में दी है.

अगर आपकी आय 5 लाख से कम है, तो आप दोनों टैक्स रीजीम में टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. ओल्‍ड टैक्स रीजीम में 5 लाख रुपये तक रिबेट शामिल है यानी 5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं लगता है. वहीं न्यू टैक्स रीजीम में 7 लाख रुपये तक रिबेट शामिल है यानी 7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं लगता है.

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न्यू टैक्स रीजीम में अब 7 लाख रुपये की इनकम टैक्स फ्री
निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स की न्यू रीजीम में 5 स्लैब होंगे. पहले स्लैब की संख्या 6 थी. इसके अलावा न्यू टैक्स रीजीम में सेक्शन 87ए के तहत मिल रहे रिबेट को सालाना 5 लाख रुपये की इनकम से बढ़ाकर सालाना 7 लाख रुपये की इनकम के लिए कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि जो लोग न्यू टैक्स रीजीम को सेलेक्ट करेंगे, उन्हें 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा.

इनकम टैक्स की नई रीजीम में 5 स्लैब
आय                                  टैक्स
3 से 6 लाख रुपये            5 फीसदी
6 से 9 लाख रुपये           10 फीसदी
9 से 12 लाख रुपये         15 फीसदी
12 से 15 लाख रुपये       20 फीसदी
15 लाख रुपये से ज्यादा   30 फीसदी

इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम
0 से 2.5 लाख तक- 0 फीसदी
2.5 से 5 लाख तक- 5 फीसदी
5 लाख से 7.5 लाख तक-10 फीसदी
7.50 लाख से 10 लाख तक- 15 फीसदी
10 लाख से 12.50 लाख तक- 20 फीसदी
12.50 लाख से 15 लाख-  25 फीसदी
15 लाख से ऊपर आमदनी पर- 30 फीसदी

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अब नई टैक्स रीजीम होगी डिफॉल्ट रीजीम
बजट भाषण के दौरान सीतारमण ने कहा है कि अब न्यू टैक्स रीजीम डिफॉल्ट रीजीम होगी. इसका मतलब यह है कि अगर कोई टैक्सपेयर्स ओल्ड टैक्स रीजीम में रहना चाहता है तो उसे बताना होगा.

Tags: Budget, Income tax, Income tax department, Income tax slabs, Personal finance

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