Nirav Modi
पंजाब नेशनल बैंक में हुई 12 हजार 700 करोड़ रुपये के कथित घोटाला मामले में शनिवार को मुंबई में एक विदेश अदालत ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए. धनशोधन रोकथाम कानून के तहत गठित अदालत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए.
गैर जमानती वारंट जारी
प्रवर्तन निदेशालय उन एजेंसियों में से एक है जो पिछले महीने सामने आए इस बैंक धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही हैं. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों प्रमुख आरोपियों नीरव और चोकसी को तलब किया था. हालांकि, दोनों हीरा व्यापारी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए थे. इसके बाद जांच एजेंसी ने गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए धनशोधन रोकथाम अदालत का दरवाजा खटखटाया.
इन दोनों आरोपियों के बारे में माना जाता है कि आपराधिक मामला दर्ज होने से पहले वे देश छोड़ चुके हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने 27 फरवरी को अदालत का रुख किया था और नीरव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आग्रह किया था. जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि उसने नीरव को पेशी के लिए तीन बार सम्मन भेजा था.
क्या है मामला
आपको बता दें कि नीरव मोदी, उनके मामा मेहुल चौकसी और उनसे जुड़ी कंपनियों पर पीएनबी से 12,717 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, उसका कारोबार अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया और भारत सहित कई देशों में फैला है. उसने अपनी मौजूदा स्थिति के लिए नकदी और सप्लाइ चेन में दिक्कतों को जिम्मेदार बताया है. अदालत में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार कंपनी ने 10 करोड़ डालर की आस्तियों व कर्ज का जिक्र किया है.
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