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वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- पैसा और विकल्‍प दोनों देता है नया टैक्‍स रेजीम, 50 फीसदी करदाता अपनाएंगे इसे, पुरानी व्‍यवस्‍था...

वित्‍तमंत्री ने नए टैक्‍स रेजीम में इनकम टैक्‍स छूट की सीमा 7 लाख कर दी है.

वित्‍तमंत्री ने नए टैक्‍स रेजीम में इनकम टैक्‍स छूट की सीमा 7 लाख कर दी है.

Nirmala Sitharaman Interview वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्‍तवर्ष का बजट पेश करने के बाद अपना पहला इंटरव्‍यू ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

वित्‍तमंत्री ने नए टैक्‍स रेजीम में इनकम टैक्‍स छूट की सीमा 7 लाख कर दी है.
वित्‍तमंत्री ने कहा, हमने लोगों को एक सरल टैक्‍स व्‍यवस्‍था का विकल्‍प दिया है.
हाई ब्रेकेट वाले टैक्‍स पर सरचार्ज 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया है.

नई दिल्‍ली. वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट 2023-24 पेश करने बाद नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए Exclusive Interview में कहा कि नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था अब ज्‍यादा आकर्षक बन गई है. उन्‍होंने News18 इंडिया से बताया कि इनकम टैक्‍स में बदलाव कर हम लोगों को पैसा और विकल्‍प दोनों देना चाहते हैं. इसकी शुरुआत तो तीन साल पहले ही हो गई थी, लेकिन अब इसे और आकर्षक बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को सरल और सस्‍ती कर व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध कराई जा सके.

वित्‍तमंत्री ने बजट में नए टैक्‍स रेजीम (Regime) की दरें घटाने और ज्‍यादा आयकर छूट देकर इसे बहुत आकर्षक बना दिया है. उन्‍होंने कहा कि लोगों को विकल्‍प मिलना चाहिए कि अपने पैसों के साथ क्‍या करना है. इसके लिए टैक्‍स का बोझ घटाना बहुत जरूरी था. इस व्‍यवस्‍था को 2019-20 में ही लागू किया था, लेकिन उस समय के विकल्‍पों को ज्‍यादा लोगों ने पसंद नहीं किया था. अब यह व्‍यवस्‍था काफी अच्छी और सरल बन गई है. मेरा अनुमान है कि 50 फीसदी करदाता इनकम टैक्‍स के नए रेजीम को अपनाएंगे. वित्‍तमंत्री ने नए टैक्‍स रेजीम में इनकम टैक्‍स छूट की सीमा 7 लाख कर दी है, जो पहले 5 लाख रुपये थी.

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पीएम मोदी के सुझाव पर हुई शुरुआत
वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्‍स रेजीम पर मंथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर शुरू हुआ. उन्‍होंने कहा कि देश के लोगों को टैक्‍स के बारे में ज्‍यादा नहीं पता है. उनका सुझाव था कि ऐसी कर व्‍यवस्‍था बनाई जाए जिसके नियमों के पालन के लिए लोगों को ज्‍यादा समस्‍या न हो. अब करदाताओं को ज्‍यादा टैक्‍स छूट पाने के लिए किसी तरह के निवेश या खर्च को दिखाने की जरूरत नहीं होगी. अब हमने एक सरल टैक्‍स व्‍यवस्‍था का विकल्‍प लोगों को दे दिया है. उम्‍मीद है कि इस बार लोग इसे पसंद भी करेंगे.

आय कम हो या ज्‍यादा, सभी को लाभ
वित्‍तमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा क‍ि इस बार हमने इनकम टैक्‍स की दरें घटाकर कम और ज्‍यादा कमाई करने वालों को फायदा दिया है. हमने देखा कि एक वर्ग बहुत ज्‍यादा टैक्‍स देता है, जिसे राहत देने के लिए हाई ब्रेकेट वाले टैक्‍स पर सरचार्ज 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया है. यानी अब प्रभावी इनकम टैक्‍स दर 42 फीसदी से घटकर 39 फीसदी हो गई है.
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पुरानी टैक्‍स व्‍यवस्‍था भी चलेगी
बजट में नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था को बढ़ावा देने और पुरानी व्‍यवस्‍था में निवेश पर छूट नहीं बढ़ाने के सवाल पर उन्‍होंने कहा कि पुरानी इनकम टैक्‍स व्‍यवस्‍था भी चलती रहेगी. हमारा मकसद लोगों के हाथ में ज्‍यादा पैसा पहुंचाने का है, ताकि उन्‍हें कहां निवेश करना है, इसका फैसला खुद कर सकें. जरूरी नहीं है कि टैक्‍स बचाने के लिए लोग बीमा प्रोडक्‍ट खरीदें, वे चाहें तो फ्यूचर के लिए निवेश कर सकते हैं और उन पर कोई टैक्‍स भी नहीं लगेगा.

Tags: Budget, Business news in hindi, FM Nirmala Sitharaman, Income tax, Income tax exemption, Income tax slabs

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