डीजीसीए ने अनुचित व्यवहार को अपराध और दंडनीय कार्य माना है.
नई दिल्ली. हवाई जहाज में यात्रा करते समय एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी है. पिछले दिनों एयर इंडिया के विमान में हुए ‘पेशाब कांड’ (Air India urination Case) के कारण अब हवाई यात्रा के लिए बनाए गए रूल्स का पालन कड़ाई से कराए जाने की मांग जोर पकड़ रही है. इसलिए अगर आप भी जहाज में सफर करते हैं, तो नियमों का पालन करें और अनुचित व्यवहार न करें. ऐसा करने पर आपका नाम भी नो फ्लाई लिस्ट (No Fly List) में आ सकता है. इसमें नाम आने पर आप पर दो साल तक फ्लाइट में सफर करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार साल 2022 में हवाई जहाज में नियम विरुद्ध व्यवहार करने वाले 63 यात्रियों का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया है. वहीं, 2023 में अब तक 3 यात्रियों का नाम इस सूची में आ गया है. एयर इंडिया की फ्लाईट में महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी यात्री का नाम भी इस सूची में है. डीजीसीए नो फ्लाई लिस्ट का रखरखाव करती है. डीजीसीए ने अनुचित व्यवहार को अपराध और दंडनीय कार्य माना है.
क्या होती है नो फ्लाई लिस्ट?
2017 में केंद्र सरकार ने नो फ्लाई लिस्ट के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं. वो यात्री, जो शारीरिक, मौखिक या किसी अन्य आपत्तिजनक व्यवहार के चलते हवाई यात्रा के दौरान सहयात्रियों को परेशान करते हैं या यात्रा में रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है. किसी यात्री की शिकायत होने पर ही उसे जांच के बाद नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाता है.
अनुचित व्यवहार में सहयात्री को परेशान करना, क्रू मेंबर के साथ झगड़ना, आपत्तिजनक व्यवहार करना, सुरक्षा के लिहाज से बनाए नियमों का पालन न करना, हवाई जहाज में हुड़दंग करना और उड़ान संचालन में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करने सहित कई कृत्य शामिल हैं.
दो साल तक लग सकता है प्रतिबंध
अनुचित व्यवहार को 3 श्रेणियों में रखा गया है. पहले स्तर पर मौखिक अनुचित व्यवहार के लिए तीन महीनों तक प्रतिबंध लग सकता है. दूसरी श्रेणी में शारीरिक अनुचित व्यवहार को रखा गया है. इस श्रेणी में दोषी पाए जाने वाले यात्री पर 6 महीने तक का प्रतिबंध लग सकता है. तीसरे श्रेणी जानलेवा धमकी वाले व्यवहार की है. इसके दोषी को कम से कम दो साल के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है.
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