कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) को पेंशन पेमेंट अथॉराइज्ड बैंक के रूप में काम करने की इजाजत मिल गई है.
नई दिल्ली. अगर कोई कर्मचारी अपना पेंशन खाता किसी सरकारी बैंक के बजाय प्राइवेट बैंक में खुलवाना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा. अकाउंट खुलवाने से पहले उसकी चाहत पूछी जाएगी. अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) को भी पेंशन खाते खोलने की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक ने दे दी है.
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा जारी एक मेमोरेंडम में इस बात की जानकारी दी गई है. मेमोरेंडम के अनुसार, कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) को पेंशन पेमेंट अथॉराइज्ड बैंक के रूप में काम करने की इजाजत मिल गई है. यह मजूंरी मिलने के बाद सेवानिवृत कर्मचारी अब इस बैंक के साथ अपना पेंशन खाता (Pension Account) खोल सकते हैं.
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सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) ने कोटक महिंद्रा बैंक को पेंशन वितरण करने का शुरू करने की मंजूरी दी है. सीपीएओ, पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण (Pension Sanctioning Authority), पेंशन पेमेंट अथॉरिटी (Pay and Accounting Office) और पेंशन वितरण करने वाले बैंक के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है.
आरबीआई ने दी मंजूरी
पेंशन वितरण के लिए अथॉराइज्ड बैंक के रूप में काम करने के लिए किसी भी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी लेनी होती है. इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेंशन मामलों के निपटान के लिए सेंट्रल पेंशनल प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) द्वारा किए गए लेनदेन की रिपोर्टिंग शुरू करने के लिए बैंक को जरूरी मंजूरी दे दी है. रिजर्व बैंक के अनुसार, पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक संबंधित पेंशन पेमेंट करने वाले अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर पेंशनर्स के अकाउंट में पेंशन की राशि जमा करेंगे.
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जरूरी है खाता खुलवाना
एक कर्मचारी को सेवानिवृति के बाद पेंशन पाने के लिए बैंक में अकाउंट खुलवाना जरूरी होता है. पेंशन खाता एकल या ज्वाइंट भी खुलवाया जा सकता है. अगर किसी सरकारी कर्मचारी का पति या पत्नी पेंशन जमा होने के लिए पहले से मौजूद बैंक खाता ही चुनता है तो बैंक उन्हें नया खाता खुलवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता.
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Tags: Kotak Mahindra Bank, Pensioners, Personal finance
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