आपने भी लगाया है अपने भविष्य के लिए सरकारी स्कीम NPS में पैसा, तो जान लीजिए नए नियमों के बारे में...
News18Hindi Updated: November 21, 2019, 2:59 PM IST

म्यूचुअल फंड KYC एनपीएस के लिए है वैलिड
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एनपीएस इंटरमीडिएरीज (NPS intermediaries) को म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) या इक्विटी (Equity) केवाईसी (KYC) का उपयोग करने की अनुमति दी है. आइए जानें इससे क्या होगा...
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- Last Updated: November 21, 2019, 2:59 PM IST
नई दिल्ली. अगर आप सरकारी पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. दरअसल, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एनपीएस इंटरमीडिएरीज (NPS intermediaries) को म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) या इक्विटी (Equity) केवाईसी (KYC) का उपयोग करने की अनुमति दी है. आपको बता दें कि इस स्कीम में पैसा लगाने वालों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने 60 हजार रुपये का इंतजाम आसानी हो सकेगा. इसके अलावा उन्हें रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त फंड भी मिलेगा. जिसका एक हिस्सा खर्च कर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करने की योजना पर भी अमल हो सकता है. PFRDA का मानना है कि 60 हजार मंथली के अलावा बिजनेस से आने वाली रकम से कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बेहतर लाइफ जी सकता है.
नया नियम- 23 सितंबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक, रेगुलेटर ने NPS प्वाइंट ऑफ प्रेजन्स (PoPs) को एनपीएस रजिस्ट्रेशन के लिए स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स के लिए किए गए केवाईसी को उपयोग करने की मंजूरी दी है. अब PoPs संबंधित KRA (KYC Registration Agency) से ग्राहक की केवाईसी डिटेल हासिल कर सकते हैं.
आपको बता दें कि NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम आज देश में बचत का एक लोकप्रिय विकल्प है. 1 मई 2009 को यह निजी क्षेत्र या अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी शुरू किया गया है.
इसका फायदा देखते हुए कुल 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स में से 44 लाख निजी क्षेत्र से जुड़े हैं. असल में यह पेंशन सेविंग स्कीम है जो भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है. सवाल उठता है कि एनपीएस के जरिए 60 हजार रुपये मंथली पेंशन के लिए किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं.
ऐसे मिलेगी 60 हजार रुपये की पेंशन- एनपीएस के तहत हर महीने 10500 रुपये का निवेश करना होगा. निवेश 60 की उम्र तक जारी रहेगा. आपके द्वारा किया गया कुल निवेश करीब 31.50 लाख रुपये रुपये होगा. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कुल निवेश पर अगर अनुमानित रिटर्न 10 फीसदी सालाना मान लें तो तो कुल कॉर्पस 1.38 करोड़ रुपये होगा. इसमें से 65 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदते हैं तो वह वैल्यू करीब 90 लाख रुपये होगी. एन्युटी रेट 8 फीसदी हो तो 60 की उम्र के बाद हर महीने करीब 60 हजार रुपये के करीब पेंशन बनेगी. साथ ही अलग से 48 लाख रुपये का फंड भी. (नोट: यहां हमने ऑनलाइन NPS पेंशन फंड कैलकुलेटर पर 70 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदने पर कैलकुलेशन किया है.)
एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट होता है. इस कांट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में योजना में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. यह रकम जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 18 से 60 साल की उम्र के बीच का कोई भी वेतनभोगी जुड़ सकता है.PoP के जरिए NPS में निवेश करना महंगा- लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, PoP के जरिए एनपीएस में निवेश करना महंगा होगा. अगर आप इसमें बिना बिचौलिए के निवेश यानी डायेरक्ट निवेश करते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ेगा. PoPs आपके प्रत्येक निवेश पर 0.25 फीसदी फीस वसूलते हैं. उदाहरण के तौर पर मान लें कि अगर आप PoPs के जरिए एनपीसएस में सालाना 50,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको 125 रुपये फीस के रूप में देने होंगे.
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कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (Computer Age Management Services) और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Stock Holding Corporation of India) भी एक PoPs है. इसके अलावा कुछ फिनटेक कंपनियां जैसे पेटीएम (Paytm) और माईवेवेल्थ (Mywaywealth) ने भी ऑनलाइन PoP लाइसेंस हासिल किया है. रेगुलेटर ने मौजूदा म्यूचुअल फंड ग्राहकों को एनपीएस में निवेश करने की सहूलियत प्रदान की है.
NPS में डायरेक्ट भी कर सकते हैं निवेश- नेशनल पेंशन स्कीम में आप बिना किसी बिचौलिए के भी निवेश कर सकते हैं. आप सेंट्रल रिकॉर्डकिपिंग एजेंसी (CRA) जैसे NSDL या कार्वी (Karvy) के जरिए सीधे निवेश कर सकते हैं. डायरेक्ट निवेश पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा. हालांकि म्यूचुअल फंड के लिए मौजूदा KYC का फायदा आपको नहीं मिलेगा.
इस तरह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए केवाईसी अपेक्षाकृत काफी आसान है और आपकी आईडी, एड्रेस प्रूफ और PAN नंबर का उपयोग कर पूरा किया जा सकता है.
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नया नियम- 23 सितंबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक, रेगुलेटर ने NPS प्वाइंट ऑफ प्रेजन्स (PoPs) को एनपीएस रजिस्ट्रेशन के लिए स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स के लिए किए गए केवाईसी को उपयोग करने की मंजूरी दी है. अब PoPs संबंधित KRA (KYC Registration Agency) से ग्राहक की केवाईसी डिटेल हासिल कर सकते हैं.
आपको बता दें कि NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम आज देश में बचत का एक लोकप्रिय विकल्प है. 1 मई 2009 को यह निजी क्षेत्र या अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी शुरू किया गया है.
इसका फायदा देखते हुए कुल 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स में से 44 लाख निजी क्षेत्र से जुड़े हैं. असल में यह पेंशन सेविंग स्कीम है जो भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है. सवाल उठता है कि एनपीएस के जरिए 60 हजार रुपये मंथली पेंशन के लिए किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं.

ऐसे मिलेगी 60 हजार रुपये की पेंशन- एनपीएस के तहत हर महीने 10500 रुपये का निवेश करना होगा. निवेश 60 की उम्र तक जारी रहेगा. आपके द्वारा किया गया कुल निवेश करीब 31.50 लाख रुपये रुपये होगा. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कुल निवेश पर अगर अनुमानित रिटर्न 10 फीसदी सालाना मान लें तो तो कुल कॉर्पस 1.38 करोड़ रुपये होगा. इसमें से 65 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदते हैं तो वह वैल्यू करीब 90 लाख रुपये होगी. एन्युटी रेट 8 फीसदी हो तो 60 की उम्र के बाद हर महीने करीब 60 हजार रुपये के करीब पेंशन बनेगी. साथ ही अलग से 48 लाख रुपये का फंड भी. (नोट: यहां हमने ऑनलाइन NPS पेंशन फंड कैलकुलेटर पर 70 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदने पर कैलकुलेशन किया है.)
एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट होता है. इस कांट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में योजना में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. यह रकम जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 18 से 60 साल की उम्र के बीच का कोई भी वेतनभोगी जुड़ सकता है.
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कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (Computer Age Management Services) और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Stock Holding Corporation of India) भी एक PoPs है. इसके अलावा कुछ फिनटेक कंपनियां जैसे पेटीएम (Paytm) और माईवेवेल्थ (Mywaywealth) ने भी ऑनलाइन PoP लाइसेंस हासिल किया है. रेगुलेटर ने मौजूदा म्यूचुअल फंड ग्राहकों को एनपीएस में निवेश करने की सहूलियत प्रदान की है.
NPS में डायरेक्ट भी कर सकते हैं निवेश- नेशनल पेंशन स्कीम में आप बिना किसी बिचौलिए के भी निवेश कर सकते हैं. आप सेंट्रल रिकॉर्डकिपिंग एजेंसी (CRA) जैसे NSDL या कार्वी (Karvy) के जरिए सीधे निवेश कर सकते हैं. डायरेक्ट निवेश पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा. हालांकि म्यूचुअल फंड के लिए मौजूदा KYC का फायदा आपको नहीं मिलेगा.
इस तरह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए केवाईसी अपेक्षाकृत काफी आसान है और आपकी आईडी, एड्रेस प्रूफ और PAN नंबर का उपयोग कर पूरा किया जा सकता है.
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First published: November 21, 2019, 12:35 PM IST
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