चित्रा सेबी (SEBI) की जांच के घेरे में भी हैं.
नई दिल्लीः नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. दिल्ली की एक अदालत ने झटका देते हुए उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि को 11 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. अदालत ने सोमवार को एनएसई (NSE) को-लोकेशन मामले (NSE Co-Location Case) की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. इस मामले में चित्रा को 6 मार्च को सीबीआई (CBI) ने गिरफ्तार किया था.
सीबीआई हिरासत में है चित्रा
इससे पहले शुक्रवार को स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने चित्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था. सीबीआई को इस मामले में 8 अप्रैल तक अपना पक्ष रखने का कोर्ट ने आदेश दिया है. गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने एनएसई की पूर्व सीईओ से कड़ी पूछताछ की थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी उसके परिसरों पर छापे मारे थे.
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पद के दुरुपयोग का है आरोप
ब्रोकरेज फर्मों को एनएसई परिसर में सर्वर रखने की छूट देने वाली को-लोकेशन व्यवस्था के चित्रा द्वारा दुरुपयोग की सीबीआई जांच कर रही है. इस मामले में मई 2018 में एफआईआर दर्ज हुई थी. उसी समय से सीबीआई (CBI) इस घोटाले की जांच कर रही है. पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट चित्रा साल 2013 में एनएसई चीफ बनी थीं.
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हिमालयी योगी को देती थी गोपनीय जानकारी
पिछले हफ्ते ही गुरुवार को इसी केस में गिरफ्तार एनएसई के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आंनद सुब्रमण्यन (Anand Subramanian) को जमानत देने से भी अदालत ने इन्कार कर दिया था. आनंद को सीबीआई ने 24 फरवरी को गिरफ्तार किया था. आनंद सुब्रमण्यन को चित्रा ने पहले अपना सलाहकार नियुक्त किया था. बाद में उसे ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पर 4.21 करोड़ रुपये सालाना की मौटी सैलरी पर प्रमोट किया था. आनंद के बारे में कहा जा रहा है कि उसने खुद को कथित तौर पर हिमालयी योगी के रूप में पेश कर चित्रा रामकृष्ण को अपने प्रभाव में ले लिया था. चित्रा NSE की गोपनीय जानकारियां हिमालयी योगी से साझा करती थी.
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