ऑनलाइन में बढ़ती जालसाजी को देखते हुए लोगों ने अपने बैंक अकाउंट से अपना मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराया हुआ है.
अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए निर्देशों के अनुसार जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट को मोबाइल नंबर के साथ लिंक नहीं है, वह अब ऑनलाइन बैंकिंग की सेवा का फायदा नहीं उठा पाएंगे. इसीलिए जल्द अपने बैंक में जाकर आप भी अपने बैंक अकाउंट को मोबाइल नंबर के साथ लिंक करा लीजिए.
बैंक के साथ शेयर करना होगा अपना मोबाइल नंबर
आरबीआई ने नई गाइडलाइंस में कहा है कि, ऐसे कस्टमर के सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को रोक दिया जाएगा. जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर की जानकारी बैंक के साथ शेयर नहीं की है. यह कहना गलत नहीं होगा कि आरबीआई के इस नियम के लागू होने के बाद मोबाइल नंबर की भूमिका बढ़ जाएगी. आरबीआई ने ई-मेल आईडी को भी अपडेट कराने का निर्देश दिया है. ई- मेल में भी रिप्लाई का ऑप्शन होगा जिससे फ्रॉड की डायरेक्ट शिकायत की जा सकती है. इससे पहले तक बैंक की तरफ से आने वाले ईमेल में रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता था.
बैंक कस्टमर्स को भेजेगा अलर्ट
अब बैंक ऐसे कस्टमर को मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए कहेगा जिन्होंने पहले से अपना नंबर रजिस्टर नहीं कराया हुआ और जिन्होंने मोबाइल नंबर की डिटेल तो बैंक के साथ शेयर की है, लेकिन उन्होंने उसे एसएमएस अलर्ट से लिंक नहीं कराया है.
नहीं किया मोबाइल नंबर शेयर तो ब्लॉक हो जाएगा नेट बैंकिंग अकाउंट
इसके बावजूद अगर कोई कस्टमर ऐसा नहीं करता है तो उनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया जा सकता है. इस फैसिलिटी के अनुसार कस्टमर को एटीएम ट्रांजैक्शन के अलर्टस के अलावा दूसरी सर्विसेज के मेसेज नहीं भेजे जाएंगे.
फ्रॉड को रोकने के लिए RBI ने जारी की नई गाइडलाइंस
ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने और ट्रांजेक्शन को बेहतर बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में नई गाइडलाइंस जारी की हैं. जिनमें बैंक ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. अगर अब आप 3 दिन (बिजनेस डेज) के भीतर बैंक के पास अपने फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज कराते है तो 10 दिन के अंदर आपके पैसे अकाउंट में वापस आ जाएंगे.
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Tags: Online business, Reserve bank of india
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