अभी 1000 रुपये शुल्क देकर पैन-आधार लिंक कर सकते हैं.
नई दिल्ली. पैन और आधार लिंक (linking PAN-Aadhaar) करने की डेडलाइन जैसे-जैसे करीब आ रही है, टैक्सपेयर्स की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं. आयकर विभाग ने 31 मार्च, 2023 की डेडलाइन तय की है, जिसे खत्म होने में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं. आयकर विभाग की मानें तो अभी तक करीब 2 करोड़ पैनधारकों ने आधार से लिंक नहीं किया है. हालांकि, ऐसे पैनधारकों के लिए राहत भरी खबर है. एक आयकर अधिकारी ने दावा किया है कि पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ाई जा सकती है. इनकम टैक्स विभाग जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करेगा.
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, सरकार पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि फिर बढ़ा सकती है. मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इस बारे में आयकर विभाग जल्द नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है. इसका मकसद कार्डधारकों को लिंक करने के लिए कुछ और समय देना है. इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि जो भी करदाता छूट वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च से पहले अपना पैन, आधार से लिंक करना जरूरी है. फिलहाल यह काम 1000 रुपये फीस देकर किया जा सकता है.
पहले भी बढ़ाई डेडलाइन
इससे पहले भी सरकार ने आधार-पैन लिंक (Aadhaar-PAN linking) करने की डेडलाइन कई बार बढ़ाई है. 31 मार्च, 2022 से पहले यह काम पूरी तरह मुफ्त था. 1 अप्रैल, 2022 के बाद इस काम के लिए 500 रुपये फीस ली जाने लगी, जबकि 1 जुलाई के बाद 1000 रुपये फीस हो गई है. फिलहाल 31 मार्च तक इसी शुल्क पर पैन-आधार लिंक किया जा रहा है.
क्यों जरूरी है पैन से आधार लिंक करना
इनकम टैक्स कानून की धारा 139AA के तहत यह जरूरी है कि 1 जुलाई 2017 से पहले जारी सभी पैन के साथ आधार नंबर को जोड़ा जाए और यह काम पैन-आधार लिंक करके ही पूरा किया जा सकता है. सरकार ने बीते साल जुलाई में संसद को बताया था कि अभी तक कुल 61,73,16,313 लोगों को पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं. इसमें से 46,70,66,691 लोगों ने अपना पैन, आधार से लिंक कर लिया है.
3 कैटेगरी को मिली है छूट
इनकम टैक्स विभाग ने 3 तरह के लोगों को पैन और आधार लिंक करने से छूट दे रखी है. इसमें असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय राज्य के नागरिकों के अलावा अनिवासी भारतीय यानी NRI भी शामिल हैं. इसके अलावा 80 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को भी पैन-आधार लिंक करने से छूट दी गई है. इन कैटेगरी को छोड़कर अन्य सभी के लिए पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है.
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