पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. (news18)
नई दिल्ली. आधार से पैन को लिंक (Aadhaar-Pan Linking) कराने की पहली डेडलाइन को बीते अब काफी समय हो चुका है. इसके लिए पहली डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी. इसे बढ़ाकर 30 जून 2022 किया गया और 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. सरकार ने फिर एक बार इसकी अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया और 31 मार्च 2023 कर दिया. इस बार जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया. अब पैन से आधार लिंक कराने के लिए 4 दिन का समय बचा है. अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपको कई वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है.
अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आयकर विभाग के अनुसार आपका पैन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा. पैन निरस्त होने का मतलब है कि बैंक में 50 हजार रुपये से अधिक की किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए आपके पास मान्य पैन कार्ड नहीं होगा और आप लेनदेन नहीं कर पाएंगे. केवल इतना ही नहीं कई और ऐसे वित्तीय काम हैं जो बगैर पैन कार्ड की मदद के नहीं कर पाएंगे.
कौन से हैं ये काम
आपके लिए पैन कार्ड की अनुपलब्धता के कारण आईटीआर भरना मुश्किल हो जाएगा. संभव है कि आपके आईटीआर को इनकम टैक्स विभाग द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाए. इसके अलावा सब्सिडी वाली कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी आपको दिक्कत आ सकती है. पासपोर्ट के लिए आवेदन करना या फिर बैंक में खाता खुलवाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है. साथ ही पैन के बिना डीडीएस या टीसीएस कटौती के मामले में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा.
कैसे करें आधार से पैन को लिंक
क्यों कराया जा रहा है लिंक
सरकार का कहना है कि ऐसा करने से हर पैन कार्ड से एक यूनिक नंबर लिंक हो जाएगा. इससे सरकार को टैक्स चोरी से निपटने में अधिक मदद मिलेगी.
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Tags: Aadhaar pan linking deadline, Aadhar card, Income tax, PAN-Aadhaar linking
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