नई दिल्ली. अगर आपके पास पैन कार्ड (PAN card) है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. क्योंकि अब आपको अपने पैन कार्ड पर 1000 रुपए बचाने का मौका मिल रहा है. आपके पास यह मौका सिर्फ 31 मार्च तक है.
दरअसल, सरकार ने पैन और आधार कार्ड (Aadhaar card) को लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2021 डेडलाइन निर्धारित की थी. जिन लोगों ने इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है, उनके लिए 1 हजार रुपये के जुर्माने का नियम है. ऐसे में अगर 1000 रुपये जुर्माने के साथ अन्य कई परेशानियों से बचना है तो तुरंत पैन और आधार कार्ड को लिंक करा लें. अब इसके लिए डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है.
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लग सकता है जुर्माना
इस नियम के तहत जो लोग आधार और पैन कार्ड (PAN card) को लिंक नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ जुर्माने का प्रावधान लाने के लिए सरकार ने बजट में खास नियम बनाया है. पिछले साल बजट में सरकार ने इसके लिए फाइनेंस बिल पारित किया था. फाइनेंस बिल में यह नियम रखा गया है कि जो लोग पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं कराएंगे, उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके लिए इनकम टैक्स (Income Tax) एक्ट में एक नया सेक्शन 234H जोड़ा गया है.
सरकार ने बदला नियम
नियम कहता है कि इनमक टैक्स एक्ट के नए सेक्शन के मुताबिक पैन और आधार कार्ड को निर्धारित समयावधि में लिंक कराना जरूरी है. यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उससे जुर्माने के तौर पर राशि वसूली जाएगी जो अधिकतम 1000 रुपये तक हो सकती है. इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि पैन (PAN card) और आधार कार्ड (Aadhaarcard) को लिंक कर लिया जाए.
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नहीं कराने पर क्या होगा?
पैन-आधार लिंक (Aadhaar PAN link last date) नहीं कराने का घाटा सिर्फ हजार रुपये का जुर्माना नहीं है. कई तरह की आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं जिसे पैन कार्ड होल्डर को झेलनी पड़ सकती है. अगर इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराएं तो पैन अवैध हो जाएगा और उससे जुड़े सभी काम रुक जाएंगे. इससे म्यूचुअल फंड, शेयर में नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई नया बैंक खाता खोल सकेंगे. और न पुराने का केवाईसी करा सकेंगे. इस तरह के काम में वैध पैन कार्ड की जरूरत होती है.
नहीं कर पाएंगे पैन कार्ड का इस्तेमाल
कार्ड अवैध होने पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. अगर कोई व्यक्ति अवैध पैन कार्ड इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है. पैन कार्ड अगर अवैध हो जाए तो कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी दाखिल नहीं कर सकता है. इसलिए, पैन कार्ड होल्डर के
लिए जरूरी है कि वह पैन-आधार लिंक लास्ट डेट (PAN-Aadhaar link last date) से पहले दोनों दस्तावेजों को जोड़वा लें और आर्थिक घाटे से बचने का उपाय कर लें.
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