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PAN-Aadhaar Linking: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी चेतावनी, 31 मार्च तक कर लें ये काम नहीं तो डिएक्टिवेट हो जाएगा पैन कार्ड

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने लिए 31 मार्च 2023 तक समय दिया है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने लिए 31 मार्च 2023 तक समय दिया है.

आयकर विभाग ने ट्वीट करके लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए कहा है. ऐसा नहीं करने वालों का पैन कार्ड ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 1 अप्रैल 2023 के बाद वह डिएक्टिवेट हो जाएगा.
सरकार देश में लोगों के वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल करती है.
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं.

नई दिल्ली. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाने वाले लोगों को चेतावनी दी है. अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च 2023 तक इसे लिंक करा सकते हैं. इस तारीख तक जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 के बाद डिएक्टिवेट हो जाएगा.

आयकर विभाग ने ट्वीट करके लोगों को पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए कहा है. ट्वीट में कहा गया है कि आयकर अधिनियम (Income Tax Act) 1961 के अनुसार, सभी पैन होल्डर्स जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है.

यह भी पढ़ें : अगर आपके पास भी है आधार कार्ड, तो कुछ ही घंटों बन जाएगा PAN Card- जान लीजिए तरीका

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है?
सरकार देश में लोगों की वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए पैन कार्ड (PAN Card) का इस्तेमाल करती है. इसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है. यह इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से काम करता है. किसी व्यक्ति या कंपनी की टैक्स से जुड़ी सभी जानकारी एक ही पैन नंबर में रिकॉर्ड की जाती है. पैन उस डेटा को स्टोर करने के लिए काम करता है. यह किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक बार ही जारी किया जाता है. ऐसे में इसके डिएक्टिवेट हो जाने पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

कैसे कर सकते हैं पैन कार्ड को आधार से लिंक?
अपने पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. यहां फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करने के बाद अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम उसमें भरना होगा. इसके बाद यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपकी जन्मतिथि का लिखी गई थी है तो आपको बॉक्स में राइट का निशान लगाना होगा. फिर वेरीफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड को उसमें दर्ज करना होगा. इसके बाद आपके सामने “Link Aadhaar” का ऑप्शन आएगा. उस पर क्लिक करें. यह प्रोसेस पूरा करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा.

Tags: Aadhaar Card, Aadhaar pan linking deadline, Income tax department, Pan card, PAN-Aadhaar linking

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