अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने के लिए PAN कार्ड अनिवार्य नहीं रहेगा
अगर आपके पास पैन कार्ड (PAN Card) नहीं है लेकिन आधार (Aadhaar) है तो अब आपको पैन कार्ड बनवाने में नहीं होगी मुश्किल. दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने सोमवार को कहा कि अगर कोई आधार कार्ड के जरिए रिटर्न दाखिल करता है तो उन्हें डिपार्टमेंट खुद-ब-खुद पैन कार्ड जारी कर देगा.
इस साल बजट में फाइनेंस मिनिस्टर (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया था कि अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने के लिए PAN कार्ड अनिवार्य नहीं रहेगा. उन्होंने कहा था कि अब सिर्फ आधार के जरिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकता है. लिहाजा अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह फैसला लिया है कि जो लोग आधार से रिटर्न फाइल करेंगे उनका पैन कार्ड ऑटोमैटिक जारी हो जाएगा.
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की 30 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आधार का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन संख्या नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है. इसके बाद उसे कोई और दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी. यह नियम एक सितंबर से प्रभावी हो गया है.
अधिसूचना में कहा गया है कि कर विभाग पैन संख्या आवंटित करने के लिए आधार से व्यक्ति की अन्य जनांकिक जानकारी जुटा लेगा.
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