प्रियंका सहाय
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पेटीएम डेटा चोरी केस में चौथे आरोपी रोहित चोमल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. चोमल की गिरफ्तारी पर रोक से जमानत के लिए संघर्ष कर रहे आरोपी सोनिया धवन और उनके पति रूपक जैन की राह आसाना हो गई है. दोनों एक महीने से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में हैं.
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जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के 1994 के मामले का संदर्भ देते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 नवंबर को निर्देश दिया था कि इस मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी के पास पुख्ता सबूत नहीं होने तक चोमल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.
एक वकील ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि अन्य आरोपी अब अपनी जमानत अपील को मजबूत बनाने के लिए इस आदेश का उपयोग कर सकते हैं.
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क्या है मामला- पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा और उनके भाई अजय शेखर को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया था. आरोप है कि सेक्रेटरी सोनिया धवन ने डेटा चोरी कर उसे सार्वजनिक करने की धमकी दी. इसके एवज में 20 करोड़ रुपए की मांग रखी. पुलिस ने सोनिया समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर किया जबकि रोहित अभी फरार है. अजय शेखर के मुताबिक, 20 सितंबर को पहली बार थाईलैंड के वर्चुअल नंबर से डेटा लीक करने के लिए धमकी भरा फोन आया था दूसरे दिन उसी नंबर से विजय के पास भी फोन आया.
ऐसे हुआ खुलासा- अजय शेखर ने बताया कि ब्लैकमेल करने वाले कोलकाता के आरोपी रोहित चोमल को पैसे देने के बाद नोएडा पुलिस को जानकारी दी गई थी. पड़ताल में पता चला कि सोनिया, रूपक और कंपनी का एडमिन देवेंद्र तीनों मिलकर रोहित के साथ इस साजिश में शामिल हैं. इसलिए सेक्टर-20 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.
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धवन-जैन की जमानत अर्जी खारिज- इस केस में मजेदार पहलू ये है कि धवन और जैन जिला अदालत से जमानत के लिए संघर्ष कर रहे हैं. चोमल द्वारा नाम दिए जाने के आधार इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था. 22 सितंबर को विजय शेखर को 20 करोड़ रुपये की फिरौती का फोन आया था. इससे पहले इस महीने जैन की जमानत अर्जी सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी थी. धवन की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 4 दिसंबर में होगी.
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FIRST PUBLISHED : November 26, 2018, 18:16 IST