एनुअल वेरिफिकेशन पेंशनर की पहचान के लिए डिजिटल प्रक्रिया है. (सांकेतिक फोटो)
नई दिल्ली. अगर आप भी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन (Raksha) के तहत पेंशन उठाते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. रक्षा मंत्रालय ने कल यानी गुरुवार को यह जानकारी दी है कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन या SPARSH के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी डिफेंस पेंशनर्स को 20 फरवरी तक एनुअल आइडेंटिफिकेशन पूरी करनी होगी.
आपको बता दें कि इस मासिक पेंशन को जारी रखने के लिए एनुअल आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करना जरूरी होता है. ऐसा नहीं करने पर आपको पेंशन प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, जिन पेंशनर्स ने अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दी है, वे SPARSH पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.
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मंत्रालय का बयान
रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि मंत्रालय ने पहले बैंकों के उन पेंशनरों के लिए तीन महीने के लिए पेंशन पेमेंट के विस्तार को मंजूरी दी थी, जो SPARSH चले गए थे और जिनकी पहचान नवंबर 2022 में होनी थी. SPARSH के माध्यम से पेंशन पाने वाले 390366 डिफेंस पेंशनर्स ने अभी तक डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अपनी एनुअल आइडेंटिफिकेशन पूरी नहीं की है.
लीगेसी पेंशनर्स पहले की तरह जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट
मंत्रालय ने आगे बताया कि लीगेसी पेंशनर्स यानी 2016 से पहले रिटायर्ड अधिकारी, जो अभी तक SPARSH में नहीं गए हैं, वे अपना लाइफ सर्टिफिकेट उसी तरह जमा कर सकते हैं जैसा कि पिछले वर्षों में करते आए हैं.
जानें क्या होता है SPARSH
SPARSH पेंशन दावों की प्रोसेसिंग करने और बिना किसी बाहरी मध्यस्थता के सीधे डिफेंस पेंशनर्स के बैंक खातों में पेंशन जमा करने के लिए एक वेब-बेस्ड सिस्टम है. सशस्त्र बलों की पेंशन, मंजूरी और संवितरण जरूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा इस प्रणाली को लागू किया जा रहा है.
पेंशनर्स को नहीं लगाने पड़ते ऑफिस के चक्कर
मंत्रालय का कहना है कि यह एक सेंट्रलाइज्ड मंजूरी, क्लेम और पेंशन संवितरण सिस्टम है जिसमें सेल्फ-वेरिफिकेशन के माध्यम से डेटा का आसान वेरिफिकेशन और सुधार होता है. यह पेंशनर की पहचान के लिए डिजिटल प्रक्रिया है. इसके चलते पेंशनर्स को बार-बार पेंशन ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ते हैं.
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