डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (Personal Digital Data Protection Bill)
नई दिल्ली. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (Personal Digital Data Protection Bill) के मसौदे पर सुझाव देने की समयसीमा 2 जनवरी, 2023 तक बढ़ा दी है. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. इसके पहले आम लोगों के लिए मसौदा विधेयक पर टिप्पणी करने की समयसीमा 17 दिसंबर थी. आईटी मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि उसने कई स्टेकहोल्डर्स की ओर से आग्रह किए जाने के बाद डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर कंसल्टेशन का टाइमलाइन बढ़ा दिया है.
बयान में कहा गया, ”इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022’ प्रकाशित किया है… कई हितधारकों से मिले अनुरोधों पर विचार करने के बाद मंत्रालय ने टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख को दो जनवरी, 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है.”
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रहेगा जुर्माने का प्रावधान
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री की ओर जारी किए गए इस ड्राफ्ट में डेटा में सेंध लगाने, या नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान बढ़ाया गया है और दूसरे कई अन्य प्रवाधान लाए गए हैं. प्रस्तावित विधेयक में सरकार ने निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी है.
होगी नागरिक के अधिकार की रक्षा
जानकारी के मुताबिक, इस बिल का उद्देश्य डिजिटल नागरिक के अधिकार की रक्षा है. बिल ड्राफ्ट जारी होने के बाद मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया था कि इसके तहत बोर्ड के जरिए कोई रेगुलेशन नहीं किया जा रहा है.
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विवादों को हल करने के लिए होगा बोर्ड का गठन
इसके लिए बोर्ड गठित किया जाएगा जो विवादों को हल करने और कम करने में मदद देगा. डेटा ब्रीच जैसी स्थिति में बोर्ड जल्द हल के लिए काम करेगा. बाकी सभी प्रक्रिया भारतीय कानून के मुताबिक होंगी.
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Tags: Business news in hindi, Data Protection Bill, Personal Data Protection Bill
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