अपना पेट्रोल पंप खोलकर लाखों रुपये कमाना हुआ आसान, सरकार ने बदले नियम
News18Hindi Updated: November 26, 2019, 7:03 PM IST

केन्द्र सरकार ने पेट्रोल लाइसेंसिंग के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं.
मंगलवार को जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंप लाइसेंसिंग (Petrol Pump Licensing) के नियमों को आसान कर दिया है. इसके बाद पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ने की संभावना है.
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- Last Updated: November 26, 2019, 7:03 PM IST
नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस (Petrol Pump Licensing) जारी करने को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किया है. नए नियम के मुताबिक, अब अगर कोई कंपनी पेट्रोल पंप का लाइसेंस प्राप्त करना चाहती है तो इसके लिए उन्हें कम से कम 100 पेट्रोल पंप आउटलेट्स (Petrol Pump Outlets) खोलने होंगे. इस बार के नियम की सबसे खास बात ये है कि इनमें से 5 फीसदी पेट्रोल पंप रिमोट एरिया में होने चाहिए.
क्या है नियमों में इस ढील का मतलब
सरकार द्वारा इस फ्यूल रिटेलिंग नियमों (Fuel Retailing Rules) में बदलाव करने का मतलब साफ है कि इस सेक्टर में बड़े प्लेयर्स आने के बाद आपके पास भी पेट्रोल पंप खोलने (Petrol Pump Dealership) का मौका है. अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और आपके नाम पर जमीन भी नहीं है, तो भी अब आप पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन, इसके पहले आइए जानते हैं कि सरकार ने निमयों में क्या बदलाव किया है.
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पिछले माह ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंप बनाने के नियमों को लेकर बदलाव किया है, जिसके मुताबिक नॉन-ऑयल कंपनियां भी ऑयल मार्केटिंग (Oil Marketing) कर सकती हैं. इस बदलाव के पहले, फ्यूल रिटेलिंग लाइसेंस (Fuel Retailing License) के लिए कंपनियों के पास हाइड्रोकार्बन की खोज, रिफाइनिंग, पाइपलाइन या LNG टर्मिनल में कम से कम 2,000 करोड़ रुपये निवेश करना अनिवार्य है.साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई कंपनी कम से कम 5 फीसदी पेट्रोल पंप रिमोट एरिया में नहीं खोलती है तो इसके लिए उन्हें पेनल्टी के तौर पर 3 करोड़ रुपये देने होंगे. हालांकि, कंपनियों के लिए यह भी सुविधा है कि लाइसेंसिंग के समय प्रति रिमोट एरिया 2 करोड़ रुपये जमा कर इस नियम से छूट प्राप्त कर सकती है.
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आइए जानें पेट्रोल पंप खोलने के नियमों के बारे में...
>> पेट्रोल पंप खोलने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है. साथ ही, इसके लिए उम्र की सीमा 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम 10वीं तक की एजुकेशन पूरी होनी चाहिए. कंपनी पेट्रोल पंप खोलने को लेकर विज्ञापन अखबार में जारी किया जाता है.
>> इसमें सभी नियम, शर्तों का उल्लेख होता है. इन नियमों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित कंपनी की वेबसाइट पर डीलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है. इसके बाद कंपनी के अधिकारी निरीक्षण करते हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोल पंप खोलने पर पाबंदी लगा सकता है.
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>> परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भी जमीन है, तब भी पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है. एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका कन्वर्जन करवाना होता है. प्रॉपर्टी के नक्शे सहित जमीन से जुड़े सभी कागजात, एनओसी कंपनी अधिकारी निरीक्षण के दौरान देखते हैं.
>> अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और आपके नाम पर जमीन नहीं है तो भी अब आप पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं. नई गाइडलाइंस में पेट्रोल पंप आवेनदकर्ता के पास फंड की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है.
>> इसके अलावा जमीन के मालिकाना हक को लेकर नियमों में छूट दी गई है. अब तक शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप के लिए 25 लाख रुपये का बैंक डिपॉजिट और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए 12 लाख रुपये का डिपॉजिट होना जरूरी था.
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क्या है नियमों में इस ढील का मतलब
सरकार द्वारा इस फ्यूल रिटेलिंग नियमों (Fuel Retailing Rules) में बदलाव करने का मतलब साफ है कि इस सेक्टर में बड़े प्लेयर्स आने के बाद आपके पास भी पेट्रोल पंप खोलने (Petrol Pump Dealership) का मौका है. अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और आपके नाम पर जमीन भी नहीं है, तो भी अब आप पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन, इसके पहले आइए जानते हैं कि सरकार ने निमयों में क्या बदलाव किया है.
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नोटिफिकेशन जारी कर सरकार ने दी जानकारी
मंगलवार को इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, कंपनियों को पेट्रोल पंप पर CNG, बायोफ्यूल, LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्वाइंट में से किसी एक के लिए व्यवस्था करनी होगी. ये सुविधा पेट्रोल पंप का संचालन शुरू होने के 3 साल के भीतर मुहैया कराना होगा.
मंगलवार को इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, कंपनियों को पेट्रोल पंप पर CNG, बायोफ्यूल, LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्वाइंट में से किसी एक के लिए व्यवस्था करनी होगी. ये सुविधा पेट्रोल पंप का संचालन शुरू होने के 3 साल के भीतर मुहैया कराना होगा.
पिछले माह ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंप बनाने के नियमों को लेकर बदलाव किया है, जिसके मुताबिक नॉन-ऑयल कंपनियां भी ऑयल मार्केटिंग (Oil Marketing) कर सकती हैं. इस बदलाव के पहले, फ्यूल रिटेलिंग लाइसेंस (Fuel Retailing License) के लिए कंपनियों के पास हाइड्रोकार्बन की खोज, रिफाइनिंग, पाइपलाइन या LNG टर्मिनल में कम से कम 2,000 करोड़ रुपये निवेश करना अनिवार्य है.
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फिलहाल सरकारी तेल कंपनियों का वर्चस्व
मौजूदा समय में सरकारी तेल कंपनियों का देश कि रिटेल मार्केटिंग के क्षेत्र में वर्चस्व है. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास मौजूदा समय में कुल 66,408 पेट्रोल पंप हैं.
मौजूदा समय में सरकारी तेल कंपनियों का देश कि रिटेल मार्केटिंग के क्षेत्र में वर्चस्व है. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास मौजूदा समय में कुल 66,408 पेट्रोल पंप हैं.
आइए जानें पेट्रोल पंप खोलने के नियमों के बारे में...
>> पेट्रोल पंप खोलने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है. साथ ही, इसके लिए उम्र की सीमा 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम 10वीं तक की एजुकेशन पूरी होनी चाहिए. कंपनी पेट्रोल पंप खोलने को लेकर विज्ञापन अखबार में जारी किया जाता है.
>> इसमें सभी नियम, शर्तों का उल्लेख होता है. इन नियमों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित कंपनी की वेबसाइट पर डीलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है. इसके बाद कंपनी के अधिकारी निरीक्षण करते हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोल पंप खोलने पर पाबंदी लगा सकता है.
ये भी पढ़ें: बड़ी खबर- चेन्नई में बंद पड़ा Nokia का प्लांट मार्च 2020 से होगा शुरू! मिलेंगी हजारों नौकरियों
>> पेट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे पहली जरूरत जमीन की होती है. स्टेट या नेशनल हाइवे पर कम से कम 1200 से 1600 वर्गमीटर जमीन होनी चाहिए. वहीं शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो कम से कम 800 वर्गमीटर जगह होनी जरूरी है.अगर खुद के नाम पर जमीन नहीं है तो लीज पर भी जमीन ली जा सकती है. इसके कागजात कंपनी को दिखाने होंगे.
>> परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भी जमीन है, तब भी पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है. एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका कन्वर्जन करवाना होता है. प्रॉपर्टी के नक्शे सहित जमीन से जुड़े सभी कागजात, एनओसी कंपनी अधिकारी निरीक्षण के दौरान देखते हैं.
>> अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और आपके नाम पर जमीन नहीं है तो भी अब आप पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं. नई गाइडलाइंस में पेट्रोल पंप आवेनदकर्ता के पास फंड की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है.
>> इसके अलावा जमीन के मालिकाना हक को लेकर नियमों में छूट दी गई है. अब तक शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप के लिए 25 लाख रुपये का बैंक डिपॉजिट और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए 12 लाख रुपये का डिपॉजिट होना जरूरी था.
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First published: November 26, 2019, 5:01 PM IST
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