नई दिल्ली. पीएफ नियमों (PF Rule) में एक अप्रैल 2022 से बदलाव होने जा रहा है. इसके तहत अब पीएफ खाते (PF Accounts) में जमा 2.5 लाख रुपये से अधिक राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा. यह नियम सिर्फ उन्हीं खातों पर लागू होगा, जो एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक राशि पीएफ खाते में जमा करते हैं.
हालांकि, कंपनियों (Employers), सब्सक्राइबर्स (Subscribers) और टैक्स एक्सपर्ट 2.5 लाख रुपये से अधिक पीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज पर लगने वाले टैक्स पर अधिक स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं. पिछले साल बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister) ने इसकी घोषणा की थी. लेकिन, अब तक कोई स्पष्ट नियम नहीं है, जबकि नया नियम लागू होने में सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं.
कैसे लगेगा टैक्स, साफ नहीं
कर्मचारियों के पीएफ योगदान (PF Contribution) का प्रबंधन करने वाले ईपीएफओ और संगठन 2.5 लाख रुपये से अधिक योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देनदारी और उसके समय को लेकर नियमों में स्पष्टता चाहते हैं. इस पर भी तस्वीर साफ नहीं है कि लिया जाने वाला टैक्स हर साल लगेगा या सेवानिवृत्ति पर फंड निकालने के समय एकमुश्त लगेगा.
2021-22 के बजट में की गई थी घोषणा
वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में कर्मचारियों के पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने की षोषणा की गई थी. इसके लिए एक अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष से 2.5 लाख रुपये से अधिक सालाना योगदान करने वाले कर्मचारियों के खातों को दो हिस्सों में बांटने की जरूरत है. एक खाते में छूट वाला हिस्सा होगा, जबकि दूसरे खाते में 2.5 लाख रुपये से अधिक का टैक्सेबल हिस्सा होगा.
पैदा होगा भ्रम
एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक अप्रैल से होने वाले बदलाव संबंधी नियमों में अस्पष्टता से टैक्स की गणना पर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. ईवाई इंडिया के
सीबीडीटी का सर्कुलर भी स्पष्ट नहीं
टैक्स पार्टनर सोनू अय्यर का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन किया जाएगा या फिर 9डी के तहत टैक्सेबल योगदान पर ब्याज की गणना होगी. इसे लेकर एक अस्पष्टता है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक सितंबर, 2021 को इस पर एक सर्कुलर जारी किया था, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि अभी और स्पष्टता की जरूरत है.
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