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New PF Rules: पैसा निकालने पर कटेगा टैक्स, पर सभी अकाउंट होल्डर्स पर लागू नहीं ये रूल, एक्सपर्स से समझिए गणित

पीएफ खाते से निकासी भी इनकम टैक्‍स के दायरे में आती है.

पीएफ खाते से निकासी भी इनकम टैक्‍स के दायरे में आती है.

PF Rule Change - पीएफ अकाउंट से पैसों की निकासी से संबंधित नियमों को बजट में बदल दिया गया है. 5 साल से पहले पीएफ से पैस ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

पीएफ अकाउंट से संबंधित नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे.
पांच साल से पहले निकासी पर टीडीएस कटेगा.
टीडीएस को 30 फीसदी से 20 फीसदी कर दिया है.

PF Rule Change in Budget : ईपीएफओ (EPFO) सब्‍सक्राइबर्स के लिए यह काफी महत्वपूर्ण खबर है. यदि आपको अपने पीएश अकाउंट से पैसा निकलना है तो अब टीडीसी भरने के बाद ही पैसा ले पाएंगे. यह शर्त केवल उन्हीं पर लागू है, जिन्हें अपना पीएफ अकाउंट खोले 5 साल से कम का वक्त हुआ है. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आम बजट (Union Budget) में प्रोविडेंट फंड से संबंधित नियमों में इस बदलाव की घोषणा की है. इस नियम के मुताबिक, 5 साल बाद निकासी करने पर टीडीएस (TDS) नहीं कटेगा. 5 साल से पहले अगर पीएफ अकाउंट से राशि निकाली, तो उस पूरी राशि पर टीडीएस कटेगा. एक दूसरा नियम यह भी बदला है कि यदि एक साल में 2.50 लाख रुपये से ज्‍यादा का PF कंट्रीब्‍यूशन किया जाता है तो वह भी टैक्‍स के दायरे में आएगा.

बजट में टीडीएस को लेकर एक अहम बदलाव और किया गया है. अगर आप अपने पीएफ खाते से 1 अप्रैल 2023 के बाद पैसा निकालेंगे तो अब आपको 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी ही टीडीएस देना होगा. भले ही आपका खाता पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक्ड हो या नहीं. अगर आप 1 अप्रैल 2023 से पहले EPF से निकासी करते है, तो आपको पहले की तरह ही TDS देना होगा.

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5 साल के बाद नहीं लगता टीडीएस
अगर कोई खाताधारक 5 साल के अंदर पैसे निकालता है, तो उसे टीडीएस भरना पड़ता है. वहीं, 5 साल के बाद पैसे निकालने पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जानकारी दी थी कि TDS के लिए 10 हजार रुपये की लिमिट को भी हटाया गया है.

ऐसे समझें नए नियम को
लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कर विशेषज्ञ बलवंत जैन का कहना है कि अगर पैन आधार से लिंक नहीं है तो पीएफ या ईपीएफ खाता खोलने के पांच साल से पहले निकासी होने पर पीएफ निकासी पर कर देना होगा. अगर पीएफ खाता, खाताधारक के पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो निकासी राशि पर कोई टीडीएस नहीं लगाया जाएगा. जो रकम पीएफ से निकाली जाएगी वह उस वर्ष की खाताधारक की कुल कर योग्य आय में जुड़ जाएगी और उस पर पीएफ खाताधारक के आयकर स्लैब के अनुसार कर देना होगा.

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बलवंत जैन का कहना है कि अगर पीएफ खाता खाताधारक के पैन कार्ड से जुड़ा नहीं है, तो उसके पीएफ खाते में उपलब्ध शुद्ध राशि पर टीडीएस काटा जाता है. वर्तमान में टीडीएस दर 30 प्रतिशत है, जो 1 अप्रैल 2023 से घटकर 20 प्रतिशत हो जाएगी.

Tags: Business news in hindi, EPF, Epfo, Personal finance, PF account

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