PM Shram Yogi MaanDhan Yojana: सरकार देश के नीचले तबके को सशक्त करने के लिए तमाम तरह की जनकल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है. पीएम किसान की तरह ही मजदूरों के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देने के मकसद से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM Shram Yogi MaanDhan Yojana) की शुरुआत की है.
इस योजना के तहत मजदूरों, ईंट-भट्टों पर काम करने वाले या निर्माण कामों से जुड़े लोगों, जूते चप्पल बनाने वाले, कूड़ा चुनने वाले, घरेलू वर्कर्स, धओबी, रिक्शा चलाने वाले, बिना जमीन वाले मजदूर, बीड़ी वर्कर्स जैसे अन्य मजदूरों को पेंशन दी जाती है. इसके साथ ही इसमें उन मजदूरों को भी शामिल किया गया है, जिनकी इनकम 15,000 रुपये से कम है.
करीब 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर मौजूद
केंद्र सरकार की इस योजना से जुड़े व्यक्ति को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है. इस बीच अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन के तौर पर 50 फीसदी पेंशन पति या पत्नी को दिया जाता है.
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए मजदूरों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर मौजूद हैं. इस योजना के तहत अप्लाई करने वाले की उम्र 18-40 साल के बीच होना चाहिए. उन्हें 55 रुपये से लेकर 200 रुपये हर महीने 60 साल तक देना होगा. इनकी मंथली इनकम 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए. 60 साल उम्र पूरी होने के बद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा.
ये लोग नहीं कर सकते अप्लाई
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत अप्लाई करने वाले लोग कोई संगठित क्षेत्र में काम करने वाला कर्मचारी नहीं होने चाहिए. इसके साथ ही EPFO, NPS और ESIC के सदस्य नहीं होना चाहिए और ना टैक्सपेयर होना चाहिए.
जानिए कैसे करें अप्लाई
सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट www.maandhan.in पर विजिट करना होगा. इसके बाद Self Enrollment पर क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें. फिर Proceed पर क्लिक करें. नाम, ई-मेल और कैप्चा कोड भरीं और जनरेट OTP पर क्लिक करें. OTP को वेरीफाई करें. जिसके एप्लीकेशन पेज खुल जाएगा. जो जानकारी मांगी गई है उसे दर्ज करके सब्मिट कर दें.
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