नई दिल्ली. अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के ग्राहक हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. बैंक ने अपने नियमों में बदलाव किया है. दरअसल, पीएनबी ने अपने ग्राहकों को कहा है कि उन्हें बड़े चेक को क्लीयर कराने के कम से कम एक दिन पहले बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी. ग्राहकों को चेक के क्लीयरेंस से जुड़ी धोखाधड़ी से बचाने के लिए पीएनबी ने यह सलाह जारी की है. बैंक के ग्राहकों को चेकों के भुगतान से जुड़े पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) के तहत जानकारी को शेयर करना होगा.
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई (NPCI) ने इस संबंध में पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) तैयार की थी. इसके तहत एक उच्च मूल्य का चेक जारी करने वाले ग्राहकों को चेक नंबर, चेक राशि, तिथि और लाभार्थी के नाम की फिर से पुष्टि करनी होती है.
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10 लाख और उससे ऊपर के चेक के लिए जरूरी है PPS
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 10 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को अपने कस्टमर्स के लिए अनिवार्य कर दिया है. बैंक ने 10 लाख रुपये और उससे अधिक मूल्य वाले चेक के लिए पीपीएस सिस्टम को 4 अप्रैल, 2022 को लागू किया था.
बैंक ने हाल ही में एक बयान में कहा, ‘‘बैंक के गाइडलाइंस के मुताबिक, कस्टमर्स को एक वेरिफिकेशन प्रोसेस को आसान बनाने और चेक रिटर्न से बचने के लिए क्लीयरेंस से कम से कम एक वर्किंग डे पहले अपने चेक की डीटेल्स जमा करना जरूरी है.’’
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