PPF अकाउंट के 5 नए नियम आपके लिए हैं बेहद जरूरी
नई दिल्ली. मौजूदा तिमाही के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund- PPF) समेत छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Scehems) की ब्याज दरों में बड़ी कटौती हुई है. सरकार ने हाल ही में 2019-20 के लिए इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए पीपीएफ में निवेश करने की तारीख बढ़ा दी है. पिछले वित्त वर्ष में भी सरकार ने पीपीएफ खाताधारकों के बेनिफिट्स के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया था. PPF स्कीम की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है. हम ऐसे पांच बदलाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो आपको भी जानना चाहिए.
पीपीएफ के नियमों में हुए ये पांच बदलाव
>> PPF ब्याज दरों में बड़ी कटौती- सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की ब्याज दरों में 80 बेसिस प्वाइंट्स यानी 0.80 फीसदी की कटौती की है. इस कटौती के बाद पीपीएफ पर अब 7.1 फीसदी ब्याज मिलेगा. पीपीएफ अभी भी लंबी अवधि की बचत के लिए एक आकर्षक विकल्प है जब बैंक जमा पर ब्याज दर तेजी से गिर रही है.
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>> निवेश करने की सीमा बढ़ी- 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते सरकार ने 2019-20 के लिए इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए विभिन्न निवेश और भुगतान करने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है. इसमें धारा 80C (जिसमें पीपीएफ में निवेश भी शामिल है), 80D (स्वास्थ्य बीमा) और 80G (दान) शामिल हैं. इसलिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए डिडक्शन का फायदा उठाने के लिए इन सेक्शन में 30.06.2020 तक निवेश / भुगतान किया जा सकता है.
>> मिनिमम डिपॉजिट जमा नहीं करने पर कोई जुर्माना नहीं- इसके अलावा, वर्ष 2019-20 के लिए पीपीएफ खाते में मिनिमम डिपॉजिट जमा नहीं करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. पीपीएफ खाताधारक इसे 30 जून तक जमा कर सकते हैं और कोई जुर्माना/ रिवाइवल फीस नहीं लिया जाएगा. यह अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए भी लागू होगा. बता दें कि पीपीएफ खाते में एक वित्त वर्ष में साल में मिनिमम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर 500 रुपये के साथ 50 रुपये का जुर्माना लगता है.
>> ब्याज दर- 30 जून तक पीपीएफ में पैसा जमा करने की छूट दिए जाने के चलते इस मिलने वाले ब्याज की गणना या ब्याज का भुगतान 31 मार्च 2020 के आधार पर किया जाएगा.
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>> 1.50 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं- पिछले वित्त वर्ष में किए गए बदलाव के मुताबिक, योगदान राशि 50 रुपये के गुणकों में होनी चाहिए और 500 रुपये या उससे अधिक के बराबर होनी चाहिए, लेकिन 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा एक महीने में पीपीएफ खाते में एक से अधिक योगदान किए जा सकते हैं.
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