अलग सेविंग्स स्कीम्स के डेथ क्लेम को मंजूरी देने की प्रक्रिया से संबंधित नियमों को बदला है जहां कोई नॉमिनेशन रजिस्टर्ड नहीं है और कोई लीगल एविडेंस मौजूद नहीं है.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सिनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम्स (SCSS) और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम्स (Post Office Savings Schemes) से जुड़े नियमों में कई बदलाव कर दिया है. ऐसे में यदि आपने भी इन स्कीम्स में निवेश (Investment) किया है या निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इन बदलावों के बारे में जरूर जानना चाहिए.
सरकार ने अलग-अलग सेविंग्स स्कीम्स के डेथ क्लेम (Death Claim) को मंजूरी देने की प्रक्रिया से संबंधित नियमों को बदला है जहां कोई नॉमिनेशन रजिस्टर्ड नहीं है और कोई लीगल एविडेंस (Legal Evidence) मौजूद नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन (Ministry of Communications) के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट (Department of Post) ने अलग-अलग तारीख को दो नियम जारी किए.
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तत्काल रूप से प्रभावी होंगे नियम
सरकार ने साफ कर दिया है कि बदले हुए नियम तत्काल रूप से प्रभावी होंगे. इन नियमों को बीते 29 अगस्त 2019 से ही लागू कर दिया गया है. खाताधारक की मौत होने के बाद, बिना किसी लीगल एविडेंस के भी क्लेम को सैंक्शन किया जायेगा. हालांकि, इसके लिए अधिकतम सीमा तय होगी. नये नियम के तहत, चीफ पोस्टमास्टर जनरल या पोस्टमास्टर जनरल 5 लाख रुपये का क्लेम सैंक्शन कर देगा.
मौत के 6 महीने बाद मिलेगी क्लेम को मंजूरी
नये नियम के तहत अलग—अलग अधिकारियों के लिए मंजूरी की सीमा निर्धारित की गई है, जिनके पास इस बात की शक्ति होगी कि वो क्लेम की राशि को मंजूरी दे दें. यह निवेशक की मौत के 6 महीने बाद किया जा सकता है. 20 मई 2019 को इस नये नियम के चलते पीओएसबी7सीबीएस मैन्युअल, वॉल्युम 1 और वॉल्युम 2 में संशोधन किया गया.
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कौन अधिकारी कितने तक का क्लेम सैंक्शन करेगा
इस निर्देश के मुताबिक, सब पोस्टमास्टर 5 हजार रुपये, लोवल सेलेक्शन ग्रेड का अधिकारी 10 हजार रुपये, डिप्टी पोस्टमास्टर 25 हजार रुपये, डिप्टी चीफ पोस्टमास्टर 1 लाख रुपये, चीफ पोस्टमास्टर इन जीपीओ 2.5 लाख रुपये, रीजनल डायरेक्टर 3.75 लाख रुपये और चीफ पोस्टमास्टरजनरल 5 लाख रुपये तक का क्लेम सैंक्शन कर सकते हैं.
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