उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां के किसानों से अधिक से अधिक संख्या में फसल बीमा का लाभ उठाने की अपील की है. अक्सर किसान आशंकित रहते हैं कि पता नहीं बीमा कंपनी विपरीत स्थितियों में उन्हें पैसा देगी या नहीं. इसलिए बीमा कंपनी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो किन-किन हालातों में किसान को बीमा कवर देंगी. अगर बीमा का लाभ लेना है कि किसानों को किसी आपदा के 12 घंटे के अंदर व्यक्तिगत रूप से बीमा कंपनी में जाकर फसल खराब होने का दावा पेश करना होगा.
31 जुलाई बीमा करवाने की अंतिम तारीख है. कर्जदार और गैर कर्जदार दोनों
किसान इसका फायदा उठा सकते हैं. 2019 में सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित
फसल बीमा योजना को यूपी के सभी जिलों में चलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.

31 जुलाई तक खरीफ फसलों का इंश्योरेंस करवा सकते हैं
ऐसी स्थिति में ही मिलेगा बीमा करवाने का लाभ
फसल की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण संभावित उपज सामान्यता: 50 प्रतिशत कम होने की स्थिति में आपको उस रकम का 25 परसेंट मिलेगा जितने का बीमा करवाया है. यह तात्कालिक सहायता होगी.
- बुवाई से कटाई के बीच खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों व कीटों से हुए नुकसान की भरपाई.
- खड़ी फसलों को स्थानीय आपदाओं, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली से हुए नुकसान की भरपाई.
- फसल कटाई के बाद अगले 14 दिन तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसलों को बेमौसम चक्रवाती बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से हुई क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर क्षति का आकलन कर बीमा कंपनी भरपाई करेगी.
- प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने पर भी लाभ मिलेगा.
इन फसलों का होगा बीमा
खरीफ मौसम: धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उरद, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरहर.

बीमा का लाभ लेने के लिए पूरी करनी होती हैं शर्तें
कर्जदार किसानों के लिए
सरकारी बीमा कंपनी नेशनल इंश्यारेंस ने कहा है कि सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारक और फसली कर्ज लेने वाले किसान अपने नजदीकी सरकारी, निजी, सहकारी बैंक या उसके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.
जो कर्जदार नहीं है उनके लिए
जिन किसानों ने खेती-किसानी के लिए किसी तरह का कर्ज नहीं ले रखा है वे जन सुविधा केंद्र या बीमा पोर्टल से सीधे फसल का बीमा करवा सकते हैं.
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FIRST PUBLISHED : July 25, 2019, 13:45 IST