नई दिल्ली. श्रमिकों के लिए शुरू की गई पेंशन स्कीम पीएम श्रमयोगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana) में अब तक देश के 42,74,992 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. जिन्हें सालाना 36 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी. आप भी इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सकते हैं. देश के 42 करोड़ कामगारों को समर्पित इस पेंशन स्कीम (PM-SYM) को शुरू हुए आज ठीक एक साल हो गए. पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च 2019 को गुजरात के गांधीनगर में इसकी औपचारिक शुरुआत की थी. जबकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी को ही शुरू हो गया था.
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना दिहाड़ी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हर माह पेंशन देने की सबसे बड़ी स्कीम है. योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद श्रमिकों को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी.
हरियाणा के श्रमिकों सबसे आगे
पेंशन पाने की स्कीम में सबसे आगे हरियाणा के कामगार हैं. श्रम एव रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) के मुताबिक कुल 43 लाख लोगों में से 7,37,205 श्रमिक हरियाणा में हैं. दूसरा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, जहां 5,93,450 श्रमिकों ने इसे अपनाया है. महाराष्ट्र 5,80,995 एनरोलमेंट के साथ तीसरे, गुजरात 3,66,769 श्रमिकों के साथ चौथे और छत्तीसगढ़ 2,01,501 लोगों के साथ पांचवें नंबर पर है.

पीएम श्रमिक पेंशन स्कीम के एक साल पूरे, कैसे मिलेगा लाभ
कौन ले सकता है स्कीम का लाभ
(1) असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए.
(2) उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
(3) प्रतिमाह आमदनी 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
कैसे करें आवेदन
EPFO इंडिया की वेबसाइट पर आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का पता लगा सकते हैं. इसमें रजिस्ट्रेशन होगा. इसके अलावा, LIC के ब्रांच ऑफिस, ESIC, EPFO या केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस में भी जाकर आवेदन कर सकते हैं. कुछ राज्यों के श्रम विभाग खुद भी रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए अभियान चला रहे हैं.
चाहिए सिर्फ तीन दस्तावेज
(1) आधार कार्ड
(2) IFSC कोड के साथ सेविंग या जनधन अकाउंट
(3) मोबाइल नंबर
किसे नहीं मिलेगा स्कीम का लाभ
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते.
कितना होगा प्रीमियम
उम्र के हिसाब से प्रीमियम लगेगा. अगर कोई 18 साल की उम्र में स्कीम से जुड़ेगा तो उसे 55 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा. 29 साल की उम्र वाले को 100 रुपए और 40 साल के श्रमिक को 200 रुपए देना होगा. यह अधिकतम प्रीमियम है. आपको यह रकम 60 साल की उम्र तक जमा करनी होगी. आप जितना प्रीमियम जमा करेंगे उतना ही सरकार भी आपके नाम से जमा करवाएगी.

श्रमिकों के बुढ़ापे का सहारा बनेगी पीएम मोदी की यह स्कीम
स्कीम की खास बातें
(1) इस स्कीम के लिए सरकार एक पेंशन फंड बनाएगी. इसी से पेंशन दी जाएगी.
(2) योजना के दौरान अगर किसी श्रमिक का निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी स्कीम में योगदान देकर इसको जारी रख सकती है.
(3) अगर श्रमिक के निधन पर उसकी पत्नी या पति योजना से बाहर होना चाहता है तो वो उनकी दी गई कुल रकम पर ब्याज के साथ इसे वापस ले सकते हैं.
(4) अगर किसी की पेंशन शुरू हो गई है और उसके बाद उसका निधन होता है तो उसके पति या पत्नी का पेंशन की 50 फीसदी रकम मिलेगी.
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Tags: Haryana news, Ministry of Labour and Employment, Modi government, Pension fund
FIRST PUBLISHED : March 05, 2020, 12:53 IST