नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना (PMVVY) के लिए आधार (Aadhaar) अनिवार्य कर दिया है. इस संबंध में वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है. केंद्र सरकार (Central Government) ने यह योजना वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए पेंशन स्कीम के तहत शुरू किया था. इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी सालाना ब्याज का लाभ मिलता है. इस स्कीम को आम बजट 2017-18 और 2018-19 में घोषित किया गया था.
12 अंकों का आधार नंबर होगा अनिवार्य
वित्त मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा, 'कोई भी व्यक्ति जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, इसके लिए उन्हें 12 अंकों का आधार नंबर देना ही होगा.' ये नोटिफिकेशन 23 दिसंबर को जारी किया गया था.
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नहीं है आधार नंबर तो करें आवेदन
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस स्कीम का लाभ लेना चाहता है और उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो सबसे पहले आधार कार्ड के लिए आवेदन करना होगा. बिना आधार कार्ड के लिए आवेदन किए, कोई भी व्यक्ति योजना का लाभ नहीं ले सकता है.
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं होने पर क्या करें
अगर खराब बायोमेट्रिक की वजह से आधार प्रमाणीकरण फेल हो जाता है तो वित्त मंत्रालय का वित्तीय विभाग इस बात का इंतजाम करेगा कि संबंधित व्यक्ति को आधार नंबर उपलब्ध कराया जाए.
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अगर बायोमेट्रिक या OTP आधारित प्रमाणीकरण पूरा नहीं होता है तो आधार लेटर पर दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी आधार प्रमाणीकरण किया जा सकता है.
मार्च 2020 तक कर सकते हैं सब्सक्राइब
बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में जानकारी दी गई थी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के तहत अधिकतम लिमिट को बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है. इस स्कीम को मार्च 2020 तक सब्सक्राइब किया जा सकता है.
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FIRST PUBLISHED : December 26, 2019, 17:33 IST