बिकनी बंद हो जाएंगी. मिलते-जुलते नामों की वजह से कई बार मरीज गलत दवा खा लेते हैं जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. 45 दिनों बाद नोटिफिकेशन प्रभावी माना जाएगा.
मरीजों को गलत दवा के सेवन से बचाने के लिए सरकार कानून बना रही है. इसके तहत ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य हुआ है जो कि ड्रग कंट्रोलर के पास कराना होगा. इसके अलावा बाजार में इस नाम की दूसरी दवा नहीं होने का अंडरटेकिंग भी कंपनियों को जमा कराना होगा. फिलहाल दवाओं के ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है.
बाजार में उतारी है और मिलते जुलते नामों की वजह से केमिस्ट गलत दवा दे देते हैं. फिलहाल दवाएं जेनेरिक नेम से रजिस्टर होती हैं.
के साथ ब्रांड नेम भी बताना होगा. वहीं 10 हजार से अधिक मिलते जुलते नाम वाली दवाएं फिलहाल बाजार में चल रही हैं और करीब 25 फीसदी दवा बाजार इसके चपेट में हैं.
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FIRST PUBLISHED : March 07, 2019, 17:38 IST