नई दिल्ली. EPF E-Nomination: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अब खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) अनिवार्य कर दिया है. सब्सक्राइबर्स ई-नॉमिनेशन के बिना PF की पासबुक नहीं देख पाएंगे. अभी तक ऐसा करना जरूरी नहीं था, लेकिन अब PF से जुड़े जमा और निकासी का रिकॉर्ड देखने के लिए ईपीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन जरूरी हो गया है.
इससे पहले तक PF सब्सक्राइबर ई-नॉमिनेशन के बिना भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाकर आसानी से PF बैलेंस और पासबुक देख पाते थे. अब आप कभी भी अपने पीएफ अकाउंट के नॉमिनी का नाम चुन सकते हैं.
ईपीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम देना होता है. नॉमिनी एक या ज्यादा भी हो सकते हैं. इसके अलावा नॉमिनी का पता, PF मेंबर के साथ संबंध और नॉमिनी की जन्मतिथि भरनी होती है. पीएफ खाते (PF account) में जमा पैसे का कितना प्रतिशत शेयर नॉमिनी को देना है, इसकी पूरी जानकारी देनी होती है. नॉमिनी अगर नाबालिग है तो उसके अभिभावक का नाम और उसका पता देना जरूरी है.
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