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RBI ने बजाज फाइनेंस पर ठोकी 2.5 करोड़ रुपये की पेनाल्‍टी, ग्राहकों की शिकायत पर हुई कार्रवाई

आरबीआई ने नियमों का उल्‍लंघन करने पर बजाज फाइनेंस पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

आरबीआई ने नियमों का उल्‍लंघन करने पर बजाज फाइनेंस पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बताया कि बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance) के खिलाफ रिकवरी और कलेक्‍शन के तरीकों (Recovery & ...अधिक पढ़ें

    नई दिल्‍ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेग्‍युलेटरी नॉर्म्‍स का उल्‍लंघन करने पर गैर-बैंकिंग वित्‍तीय सेवाएं देने वाली कंपनी बजाज फाइनेंस (NBFC Bajaj Finance) पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना (Penalty) ठोका दिया है. आरबीआई ने बताया कि कंपनी के खिलाफ रिकवरी और कलेक्‍शन के लिए गलत तरीकों (Recovery & Collection Methods) के इस्‍तेमाल की ग्राहकों से बार-बार शिकायतें मिल रही थीं. यही नहीं, कंपनी के खिलाफ निष्पक्ष व्यवहार संहिता (FPC) के उल्लघंन की शिकायतें भी मिली थीं. ऐसे में कंपनी पर रेग्‍युलेटरी नियमों का उल्‍लंघन करने के लिए यह जुर्माना ठोका गया है.

    ग्राहकों का उत्‍पीड़न ना होना सुनिश्चित नहीं कर पाई कंपनी
    रिजर्व बैंक ने बताया कि बजाज फाइनेंस, पुणे पर आरबीआई की ओर से जारी जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता के निर्देशों का उल्‍लंघन किया. इसके अलावा कंपनी ने सभी एनबीएफसी के लिए लागू की गई निष्‍पक्ष व्‍यवहार संहिता की भी अनदेखी की. केंद्रीय बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्‍ट, 1934 (RBI Act] 1934) की धारा-58G की उपधारा-1 के क्‍लॉज (B) को धारा-58B की उपधारा-5 के क्‍लॉज-aa के साथ पढ़ने पर मिली शक्तियों के तहत बजाज फाइनेंस के खिलाफ यह कार्रवाई की. आरबीआई के मुताबिक, कंपनी यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि जब उसके रिकवरी एजेंट ग्राहकों से वसूली करने जाएं तो उनका उत्‍पीड़न ना होने पाए.

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    जुर्माने से पहले RBI ने भेजा था कारण बताओ नोटिस
    आरबीआई ने जुर्माना ठोकने से पहले बजाज फाइनेंस को कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा था कि नियमों के उल्‍लंघन के मामले में क्‍यों ना कंपनी के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की जाए. इस पर मिले जवाब के बाद केंद्रीय बैंक (Central Bank) ने फैसला किया कि कंपनी पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए. आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है. साथ ही कहा कि जुर्माने की कार्रवाई का कंपनी की ओर से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाने का कोई इरादा नहीं है.

    Tags: Bajaj Group, Business news in hindi, NBFCs, Reserve bank of india

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