नई दिल्ली. मणप्पुरम फाइनेंस (Manappuram Finance) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank of India) ने कुछ नियमों का पालन नहीं करने के लिए कंपनी पर 17.6 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह उल्लंघन प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआई (PPI) और नो योर कस्टमर यानी केवाईसी (KYC) से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है.
आरबीआई ने कहा, “पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के सेक्शन 30 के तहत आरबीआई को मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह जुर्माना लगाया गया है. यह कार्रवाई रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर आधारित है और इसका इरादा कंपनी के ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर राय रखना नहीं है.”
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केंद्रीय बैंक की ओर से जारी बयान में बताया गया, “यह देखा गया कि संस्था KYC और PPI को लेकर आरबीआई की तरफ से जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी. इसी को देखते हुए संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा गया कि आखिर उस पर नियमों का उल्लंघन करने को लेकर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए.”
मणप्पुरम फाइनेंस अगले वित्त वर्ष में जुटाएगी 7,800 करोड़ रुपये
हाल ही में मणप्पुरम फाइनेंस ने कहा था कि उसके निदेशक मंडल ने अगले वित्त वर्ष में 7,800 करोड़ रुपये का वित्त जुटाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा था कि निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके मुताबिक,नॉन-कनवर्टिबल डिबेंचर के जरिये 7,800 करोड़ रुपये की राशि जटाई जाएगी.
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