नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन (American Express Banking Corp) और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लि. (Diners Club International Ltd) के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. ये बैंक 1 मई से अपने नए ग्राहकों को कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे. RBI ने डेटा स्टोरेज से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर यह प्रतिबंध लगाया है. आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि इस आदेश से मौजूदा ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं जिन्हें देश में पेमेंट एंट सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 (पीएसएस एक्ट) के तहत कार्ड नेटवर्क्स ऑपरेट करने की मंजूरी मिली हुई है यानी कि ये कंपनियां इस एक्ट के तहत देश में क्रेडिट कार्ड इत्यादि इशू कर सकती हैं.
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मौजूदा ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर
आरबीआई ने कहा, ‘ये इकाइयां भुगतान प्रणाली से जुड़े आंकड़ों और सूचना भंडारण को लेकर निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही थीं. इस आदेश का असर मौजूदा ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा.’
23 अप्रैल को जारी किया आदेश
आपको बता दें 23 अप्रैल को आदेश जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई है. आदेश के मुताबिक ये दोनों पेमेंट ऑपरेटर्स पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन की दोषी पाई गई हैं जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है. केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई पीएसएस एक्ट के तहत निर्धारित शक्तियों के जरिए किया है.
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अमेरिकन एक्सप्रेस ने क्या कहा?
इस आदेश के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस ने कहा, ‘हम आरबीआई के इस कदम से दु:खी हैं. हम यथाशीघ्र उनकी चिंताओं को दूर करने के लिये उनके साथ काम कर रहे हैं. इससे भारत में हमारे मौजूदा ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारे ग्राहक हमारे कार्ड का पहले की तरह उपयोग कर सकते हैं.’undefined
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FIRST PUBLISHED : April 26, 2021, 09:16 IST