सरकार ने उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए हैं. सरकार उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के विज्ञापन भी जारी करती है. अगर आपको भी लगता है कि एक उपभोक्ता के तौर पर कोई सामन खरीदते वक्त आपके साथ कोई धोखाधड़ी या चीटिंग हुई है. तो आप उसकी शिकायत
उपभोक्ता फोरम (Consumer Court) में दर्ज करा सकते हैं. कंज्यूमर फोरम में महज 100 रुपये की फीस में आप 1 लाख रुपये तक के दावे वाले मुकदमे पेश कर सकते हैं. आज हम आपको कंज्यूमर फोरम जाने की प्रक्रिया और फीस के बारे में बताएंगे.
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कौन कर सकता है शिकायत- उत्पाद या सेवा में किसी भी तरह की समस्या होने पर उपभोक्ता या उसके आधार कोई दूसरा व्यक्ति कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है. इंडिविजुअल्स के अलावा कोई पंजीकृत संस्था भी अपनी शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर सकती है.
कहां करें शिकायत- शिकायत कहां करनी है इसका निर्धारण कंज्यूमर के नुकसान के आधार पर किया जाता है. अगर नुकसान 20 लाख रुपये से कम का है तो
जिला फोरम (District Forum) में इसकी शिकायत की जा सकती है.
>> 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ रुपये से कम का नुकसान होने पर राज्य आयोग (State Commission) पर शिकायत दर्ज करानी होती है.
>> अगर नुकसान 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है तो राष्ट्रीय आयोग (National COmmission) पर शिकायत दर्ज करानी होती है.
>> इसके अलावा निचले फोरम से खारिज होने के बाद ऊपर की फोरम में शिकायत की जा सकती है.
कैसे करें शिकायत- उपभोक्ता एक सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखकर फोरम में दे सकता है. शिकायत में मामले का पूरा ब्योरा होना चाहिए, जैसे कि घटना कहां और कब की है. इसके साथ ही शिकायत के समर्थन में उपभोक्ता को सामान का बिल और अन्य दस्तावेज भी पेश करना होता है. शिकायत पत्र में यह भी लिखा जाता है कि आप सामने वाली कंपनी से कितनी राहत चाहते हैं. (
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ऐसे भी कर सकते हैं शिकायत- कंज्यूमर उपभोक्ता मामले की हेल्पलाइन 1800-11-4000 or 14404 और बेवसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा आप कंज्यूमर फोरम के एक अन्य नंबर 8130009809 पर SMS करके या फिर नेशलन कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी NCH ऐप डाउनलोड कर और उमंग ऐप पर भी अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते है. हेल्पलाइन में नेशनल हॉलिडे को छोड़कर सभी दिन सुबह 9.30 से शाम 5.30 बजे के बीच शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
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कितनी देनी होगी है फीस-
जिला फोरम में-
> अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर के लिए उपभोक्ता फोरम में 1 लाख रुपये तक के दाव पर कोई फीस नहीं है.
>> अंत्योदन अन्न योजना कार्ड होल्डर के अलावा 1 लाख रुपये तक के दाव पर 100 रुपये फीस जमा करनी होगी.
>> 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख रुपये तक के दावे के लिए फीस 200 रुपये
>> 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपये तक के दावे के लिए फीस 400 रुपये
>> 10 लाख से ज्यादा और 20 लाख रुपये तक के दावे के लिए फीस 500 रुपये
राज्य आयोग में-
>> 20 लाख रुपये से ज्यादा और 50 लाख रुपये तक के दावे के लिए फीस 2000 रुपये
>> 50 लाख रुपये से ज्यादा और 1 करोड़ रुपये तक के दावे के लिए फीस 4000 रुपये
राष्ट्रीय आयोग में-
> 1 करोड़ रुपये तक दावे के लिए फीस 5000 रुपये की कोर्ट फीस जमा करनी होगी.
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Tags: Business news in hindi, Power consumers
FIRST PUBLISHED : April 15, 2019, 07:53 IST