सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों का वेतन संशोधन हर पांच साल में किया जाता है.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की चार जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा दिया है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इन सरकारी कर्मचारियों के वेतन में औसतन 12 फीसदी की बढ़ोतरी (Salary Hike) की गई है. वित्त मंत्रालय ने 15 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. यह वेतन वृद्धि अगस्त 2017 से प्रभावी मानी जाएगी यानी सरकारी बीमा कंपनियों के इन कर्मचारियों को 5 साल का एरियर भी मिलेगा.
केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के कर्मचारियों के वेतन में पांच साल के बकाया के साथ 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इससे इन कंपनियों के वेतन बिल में लगभग 8,000 करोड़ की वृद्धि होगी.
परफॉर्मेंस के आधार पर होगी अगली वृद्धि
योजना को सामान्य बीमा (वेतनमानों का युक्तिकरण और अधिकारियों की सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन योजना, 2022 कहा जा रहा है. अधिसूचना में कहा गया है कि इन बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन में अगली बार अगस्त 2022 से संशोधन किया जाना है. इसमें यह भी कहा गया कि अगली बार कर्मचारियों का वेतन संशोधन कंपनी और कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर होगा.
कर्मचारियों को मिलेगा 5 साल का एरियर
यह वेतन संशोधन 1 अगस्त 2017 से प्रभावी है. इस दौरान इन कंपनियों में काम करने वालों को 5 साल का एरियर भी मिलेगा. वहीं, इस संशोधन से उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा, जो उस समय सेवा में थे और अब रिटायर हो चुके हैं.
कर्मचारी यूनियन संशोधन से खुश नहीं
कर्मचारियों की यूनियन इस संशोधन से हुई वेतन वृद्धि को लागू करने से खुश नहीं है. जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन (GIEAIA) के महासचिव त्रिलोक सिंह का कहना है, “जिस तरह से 64 महीने के इंतजार के बाद वेतन संशोधन किया गया है, उसके खिलाफ हमारा कड़ा विरोध है. वेतन को कर्मचारी के प्रदर्शन से जोड़ना अतार्किक है.”
हर पांच साल में होता है संशोधन
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के वेतन संशोधन हर पांच साल में किए जाते हैं. 14 अक्टूबर 2022 को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन में अगला संशोधन अगस्त 2022 से होने वाला है. केंद्र सरकार ने 2021 में सामान्य बीमा संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया था. यह अधिनियम सरकार को राज्य के स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम करने की अनुमति देगा.
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