नई दिल्ली: देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI (State Bank of India) ग्राहकों को नो योर कस्टमर की सुविधा देते है. इसके लिए ग्राहकों को कई तरह के डॉक्युमेंट्स जमा कराने होते हैं, जिससे यह प्रोसेस पूरा हो जाए. इस प्रोसेस के जरिए बैंक अपने ग्राहक के बारे में पूरी जानकारी लेता है, जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो और बैंक अपने ग्राहकों को सही सुविधाएं दे सके. जब आप अपना खाता खुलवाएंगे तब आपको इस प्रोसेस को पूरा करना होता है. आइए आपको बताते हैं कि आपको इस प्रोसेस के लिए कौन-कौन से डॉक्युमेंट की जरूरत होती है.
बैंक को समय समय पर अपने ग्राहकों की KYC डिटेल अपडेट करने की जरूरत होती रहती है. KYC प्रॉसेस पूरा करने के लिए बैंकों को ग्राहकों की बेसिक डिटेल्स को जमा करने और वेरिफाई करने की जरूरत होती है.
कैसे अपडेट करा सकते हैं अपनी बैंक केवाईसी
>> ग्राहकों को KYC अपडेट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नजदीकी शाखा में जाना होगा.
>> यहां जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे.
>> ग्राहकों को अपनी पहचान के लिए प्रूफ और एड्रेस का प्रूफ देना होगा.
>> पर्सनल अकाउंट वाले ग्राहक पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.
नाबालिग अकाउंट होल्डर क्या करें?
अगर अकाउंट होल्डर नाबालिग है और उम्र 10 साल से कम है तो उनका ID प्रूफ लगेगा, जो अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं. अगर नाबालिग खुद अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, तो उस स्थिति में व्यक्ति की पहचान या घर के पते के वेरिफेशन की प्रक्रिया दूसरे सामान्य केस के समान होगी.
NRI कस्टमर क्या करें?
अगर आप एनआरआई ग्राहक हैं तो आपको अपना पासपोर्ट या फिर वीजा दे सकते हैं. रेजीडेंस वीजा को फॉरेन ऑफिसर्स, नोटरी, इंडियन एम्बेसी, संबंधित बैंक के ऑफिसर द्वारा वारिफाई होना चाहिए.
पते का प्रमाण के रूप में दे सकते हैं ये डॉक्युमेंट
>> टेलीफोन बिल (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)
>> बैंक खाता विवरण (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)
>> मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र
>> बिजली का बिल (जो 6 महीने से अधिक पुराना न हो)
>> राशन कार्ड
>> विश्वसनीय नियोक्ताओं द्वारा जारी पहचान पत्र
>> आयकर/सम्पदा कर मूल्यांकन आदेश
>> क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो)
>> पंजीकृत लीव & लाइसेन्स करार /सेल डीड/लीज एग्रीमेंट की प्रतियां
>> विश्वविद्यालय/संस्था के हास्टल वार्डेन द्वारा, अपने यहाँ रहने वाले छात्र को जारी पत्र, जिसे रजिस्ट्रार, प्रिंसपल/ डीन –छात्र कल्याण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया गया हो.
>> छात्रों के मामले मे, यदि वे अपने नजदीकी संबंधी के साथ रह रहे हों तो उस संबंधी की घोषणा के साथ उनका पहचान पत्र और पता प्रमाण पत्र.
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RBI के नियमों के मुताबिक बैंकों को निश्चित समय के बाद अपने KYC को अपडेट कराना होगा, जिन ग्राहकों का KYC अपडेट नहीं है. बैंक को नोटिस देकर ग्राहकों को बताना होगा कि उनका KYC अपडेट नहीं है.
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