नई दिल्ली. शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन करने वाले को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने अब नोटिस और समन भेजने वाले माध्यमों की लिस्ट में वॉट्सऐप (WhatsApp), टेलीग्राम (Telegram) और सिग्नल (Signal) जैसे मैसेजिंग ऐप को जोड़ लिया है. ऐसा प्रक्रियाओं में तेजी लाने और कारण बताओ नोटिस और समन की तामील कराने की दर को बढ़ाने के लिए किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 जुलाई 2020 को एक मामले की सुनवाई के दौरान इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई थी कि ईमेल के अलावा वॉट्सऐप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप के जरिए भेजे गए नोटिस और समन भी कानूनी रूप से मान्य होंगे.
SEBI अभी तक रजिस्टर्ड पोस्ट, कूरियर, फैक्स और ईमेल के जरिए नोटिस भेजता था. मनीकंट्रोल डॉट कॉम ने एक अंग्रेजी समाचार-पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि सिक्योरिटी मार्केट से जुड़े नियमों, रेगुलेशन और फ्रेमवर्क में समय-समय पर जरूरत के हिसाब से परिवर्तन किए जाते रहे हैं. मौजूदा समय में भी नोटिस भेजने के तरीकों में परिवर्तन करने और इसके लिए अन्य माध्यमों का उपयोग करने जरूरत महसूस की जा रही थी. इसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने अब वॉट्सऐप (WhatsApp), टेलीग्राम (Telegram) और सिग्नल (Signal) जैसे मैसेजिंग ऐप को नोटिस और समन भेजने के लिए चुना है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2020 को एक सुनवाई के दौरान इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई थी कि ईमेल के अलावा वॉट्सऐप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप के जरिए भेजे गए नोटिस और समन भी कानूनी रूप से मान्य होंगे. तत्कालीन चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस आर एस रेड्डी और ए एस बोपन्ना की बेंच ने कहा था कि लॉकडाउन देखा गया कि नोटिस को फिजिकल तौर पर डिलीवर करना कितना मुश्किल था. ऐसे में यह समय की मांग है कि इसमें भी इनोवेशन लाया जाये.
सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई इस पहल का अब न केवल दिल्ली हाई कोर्ट बल्कि जिला अदालतों और वित्तीय अधिकारियों द्वारा भी पालन किया जा रहा है. वॉट्सऐप के ‘ब्लू-टिक’ फीचर का उपयोग अदालतें यह निर्धारित करने के लिए करती हैं कि प्राप्तकर्ता ने नोटिस को देखा है या नहीं. SEBI सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को तुरंत अपना लिया और वित्त मंत्रालय को यह सिफारिश भेजी है कि लॉक-डाउन जैसी स्थिति नहीं रहने पर SEBI के मैसेजिंग ऐप के जरिए नोटिस भेजने के फैसले को लागू रखा जाए.
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