नई दिल्ली. देश के मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) निवेशकों के हितों की रक्षा के मकसद से म्यूचुअल फंड के ट्रस्टियों के लिए किसी स्कीम को बंद करने का निर्णय करते समय यूनिटहोल्डर्स की सहमति लेने को अनिवार्य कर दिया है. उन्हें वैसे समय यूनिटहोल्डर्स से सहमति लेने की जरूरत होगी जब ट्रस्टी बहुमत के आधार पर किसी स्कीम को बंद करने का निर्णय करते हैं.
नए नियमों के तहत म्यूचुअल फंड ट्रस्टियों को उस समय बहुसंख्यक यूनिटहोल्डर्स की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जब अधिकतर ट्रस्टी किसी स्कीम को बंद करने या तय समय वाली स्कीम (Close Ended Scheme) के यूनिट को समय से पहले भुनाने का निर्णय करते हैं.
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SEBI ने जारी किया नोटिफिकेशन
सेबी ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन में कहा कि ट्रस्टियों को प्रति यूनिट एक वोट के आधार पर उपस्थित और मतदान करने वाले यूनिटहोल्डर्स के साधारण बहुमत से सहमति प्राप्त करनी होगी. स्कीम बंद करने की परिस्थिति को लेकर नोटिस के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर मतदान का परिणाम प्रकाशित करना होगा. सेबी ने कहा कि यदि न्यासी सहमति प्राप्त करने में विफल रहते हैं, संबंधित स्कीम मतदान के परिणाम के प्रकाशन के बाद दूसरे कारोबारी दिन से लेन-देन गतिविधियों के लिए खुली रहेगी.
ट्रस्टी फैसले के एक दिन के भीतर रेगुलेटर को नोटिस देंगे
सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन करते हुए कहा कि ट्रस्टी फैसले के एक दिन के भीतर रेगुलेटर को नोटिस देंगे. नोटिस में उन परिस्थितियों का ब्योरा होगा, जिसके कारण स्कीम को बंद करने का निर्णय किया गया. साथ ही अखिल भारतीय स्तर के दो दैनिक अखबारों और उस जगह पर क्षेत्रीय भाषा में छपने वाले अखबार में इसकी जानकारी देनी होगी, जहां म्यूचुअल फंड का गठन हुआ.
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फ्रैंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड मामले में आया था SC का फैसला
नियमों में संशोधन करने का फैसला जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है. कोर्ट ने फैसले में कहा था कि ट्रस्टियों को स्कीम को बंद करने के अपने फैसले के कारणों का खुलासा करने के लिए नोटिस प्रकाशित करने के बाद इस बारे में बहुसंख्यक यूनिटहोल्डर्स की सहमति लेने की आवश्यकता होगी. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला फ्रैंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड की छह स्कीम को बंद करने के मामले में आया था.
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