आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना: गाइडलाइंस को जल्द कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी, जानिए कैसे सैलरी बढ़ोतरी से होगा नुकसान

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए सरकार ने गाइडलाइंस तैयार की.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Employment Scheme) के लिए सरकार ने गाइडलाइन तैयार कर ली है. जिसमें सरकार ने प्रावधान रखा है कि जिन लोगों की सैलरी 15 हजार से ज्यादा होगी उनको पीएफ सब्सिडी (PF subsidy) नहीं दी जाएगी.
- News18Hindi
- Last Updated: November 29, 2020, 12:29 PM IST
नई दिल्ली. सैलरी में बढ़ोतरी सभी को अच्छी लगती है. लेकिन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जिन लोगों को नौकरी मिली है. उनकी सैलरी में यदि बढ़ोतरी होती है. तो उन्हें इससे नुकसान होगा. दरअसल आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए सरकार ने गाइडलाइन तैयार कर ली है. जिसमें सरकार ने प्रावधान रखा है कि जिन लोगों की सैलरी 15 हजार से ज्यादा होगी उनको पीएफ सब्सिडी नहीं दी जाएगी. हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट जल्द ही इस गाइडलाइन को जल्द मंजूरी देने वाली है. जिसके बाद इस योजना से नौकरी पाने वाले कुछ लोगों का नुकसान होना तय माना जा रहा है.
कब शुरू हुई थी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना- केंद्र सरकार ने राहत पैकेज के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा 12 नवंबर को की थी. जिसमें सरकार ने साफ किया था कि यह योजना को 1 अक्टूबर 2020 से लागू मानी जाएगी. आपको बता दें सरकार ने ये योजना कोविड-19 महामारी से पलायन करने वाले मजदूरों के आर्थिक विकास के लिए लगू की थी. इस योजना के तहत सरकार 15 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का कुल 24 फीसदी पीएफ अंशदान की सब्सिडी देगी.
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किस कर्मचारी को फायदा- इस योजना के तहत EPFO में रजिस्टर्ड संस्था में नियुक्त होने वाला हर वह नया कर्मचारी कवर होगा, जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है. इसमें 15,000 से कम वेतन पाने वाले ऐसे EPF मेंबर भी शामिल होंगे, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था और वे एक अक्टूबर 2020 को या उसके बाद दोबारा नौकरी से जुड़े हैं.
कब शुरू हुई थी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना- केंद्र सरकार ने राहत पैकेज के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा 12 नवंबर को की थी. जिसमें सरकार ने साफ किया था कि यह योजना को 1 अक्टूबर 2020 से लागू मानी जाएगी. आपको बता दें सरकार ने ये योजना कोविड-19 महामारी से पलायन करने वाले मजदूरों के आर्थिक विकास के लिए लगू की थी. इस योजना के तहत सरकार 15 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का कुल 24 फीसदी पीएफ अंशदान की सब्सिडी देगी.
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किस कर्मचारी को फायदा- इस योजना के तहत EPFO में रजिस्टर्ड संस्था में नियुक्त होने वाला हर वह नया कर्मचारी कवर होगा, जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है. इसमें 15,000 से कम वेतन पाने वाले ऐसे EPF मेंबर भी शामिल होंगे, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था और वे एक अक्टूबर 2020 को या उसके बाद दोबारा नौकरी से जुड़े हैं.