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Small Savings Scheme: पैसा मिलने में होगी आसानी! सरकार बढ़ाएगी क्लेम करने का समय, बदले जाएंगे नियम

सरकार अब गर्वनमेंट सेविंग प्रमोशन एक्‍ट में संसोधन करेगी.

सरकार अब गर्वनमेंट सेविंग प्रमोशन एक्‍ट में संसोधन करेगी.

Small Savings Scheme: छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाने वाले बहुत से व्‍यक्तियों की मृत्‍यु नॉमिनी घोषित किए बिना हो जाती ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

नॉमिनी घोषित करने पर किसी तरह की दिक्‍कत पैसे लेने में नहीं आती है.
खाताधारक की नॉमिनी घोषित किए बिना मृत्‍यु होने पर पैसा मिलने में दिक्‍कत होती है.
खाताधारक की मृत्‍यु से 6 महीने तक दस्‍तावेज जमा कराने का प्रस्‍ताव सरकार ने दिया है.

नई दिल्‍ली. सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम (Senior Citizen Saving Scheme) और सुकन्‍या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) जैसी छोटी बचत योजनाओं में पैसा जमा करने वाला खाताधारक की अगर बिना नॉमिनी घोषित किए मृत्‍यु हो जाती है, तो अकाउंट में जमा पैसे को पाने के लिए उसके वारिस 6 महीने तक उपयुक्‍त कागजात जमा कराकर पैसा ले सकेंगे. अभी खाताधारक की मृत्‍यु के 3 महीने तक डॉक्‍यूमेंट जमा कराने होते हैं. इसके साथ ही सरकार ने पैसा निकासी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी कदम उठाया है. जमा राशि की आसान निकासी के लिए सरकार गर्वनमेंट सेविंग प्रमोशन एक्‍ट (Government Savings Promotion Act 1873) में संसोधन करेगी. इस संसोधन का प्रस्‍ताव वित्त विधेयक 2023 में किया गया है.

स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम खाताधारक द्वारा अपना नॉमिनी घोषित करने पर किसी तरह की दिक्‍कत पैसे लेने में नहीं आती है. लेकिन, समस्‍या तब होती है, जब खाताधारक ने यह न बताया हो कि उसकी मृत्‍यु के बाद उसके खाते में जमा पैसा किसे दिया जाए. खाताधारक के कानूनी वारिस पैसा पाने के हकदार होते हैं. लेकिन, उन्‍हें अपनी योग्‍यता साबित करने के लिए मृतक की वसीयत या कुछ अन्‍य दस्‍तावेज देने होते हैं. इन दस्‍तावेजों को प्राप्‍त करने में काफी समय लगता है. खाताधारक की मृत्‍यु से तीन महीने के भीतर इनके न बनने पर बहुत से वारिस पैसा पाने से वंचित भी रह जाते हैं.

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क्‍या कहता है वित्त विधेयक?
सरकार ने गर्वनमेंट सेविंग प्रमोशन एक्‍ट में एक नई धारा 4ए और जोड़ी है. इसके अनुसार, “अगर एक जमाकर्ता की मृत्यु बिना नॉमिनेशन किए हो जाती है तो उसकी वसीयत या संपत्ति के प्रशासन के पत्र या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या राजस्व विभाग द्वारा जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को अधिकृत अधिकारी के पास मृत्यु की तारीख से 6 महीने के भीतर प्रस्‍तुत किया जाता है तो खाते में जमा राशि कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति को दे दी जाएगी.” इसका मतलब है कि जिस व्‍यक्ति, या व्‍यक्तियों का नाम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में होगा, उन्‍हें खाते में जमा पैसे दे दिए जाएंगे.

इन योजनाओं पर लागू होगा नया नियम
नए प्रावधान डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता, राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा, सुकन्या समृद्धि खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, किसान विकास पत्र और सार्वजनिक भविष्य निधि योजना जैसी कई योजनाओं पर लागू होगा.

क्‍या होगा फायदा
फाइनेंशियल एक्‍सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, एन ए शाह एसोसिएट्स के मैनेजिंग डायरेक्‍टर संदीप शाह का कहना है कि सरकार के इस कदम से खाताधारक के वारिसों को बहुत फायदा होगा. सरकार ने पैसा मिलने की पूरी प्रक्रिया को अब सरल करने की पहल की है. इससे अधिकारी बिना वजह वारिसों से भागदौड़ नहीं करवा पाएंगे. जहां पैसा थोड़ा होता है, उन मामलों में तो सरकार का यह कदम बहुत अच्‍छा साबित होगा. पैसा क्‍लेम करने के लिए कागजात जमा कराने का समय दोगुना होने से भी राहत मिलेगी.

Tags: Business news in hindi, Personal finance, Small Saving Schemes, Sukanya samriddhi scheme

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