नया वित्त वर्ष शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. अगर आपने
PPF, NPS या फिर
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाया है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है. आपको बता दें कि 1
अप्रैल 2019 से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है. आइए जानें कौन सा काम करना बेहद जरूरी है.
इन सभी स्कीम में सालाना आपको कुछ मिनिमम पैसा इन्वेस्ट करना होता है. अगर कोई निवेशक ऐसा नहीं करता तो खाता बंद हो सकता है.
(1) सुकन्या समृद्धि योजना- आपने अपनी बेटी के लिए इस स्कीम में खाता खोला है तो एक वित्त वर्ष में कम से कम आपको 250 रुपये जमा करने होते हैं. अगर आपने 31 मार्च तक यह पैसा जमा नहीं किया तो आपको 50 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है. 50 रुपये का जुर्माना और न्यूनतम राशि जमा करने के बाद आपका ये खाता फिर से चालू हो जाएगा.
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(2) पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)- इसी तरह PPF खाते में भी एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर कम से कम 500 रुपये जमा करने पड़ते हैं. वित्त वर्ष के अंत में यह राशि जमा न होने पर अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और 50 रुपए जुर्माना देने पर ही फिर से एक्टिव होगा.
(3) नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)- नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में खाता खोलने वालों के लिए भी जरूरी है कि वो एक साल के अंदर कम से कम 1000 रुपये जमा करें. अगर 31 मार्च तक ऐसा नहीं किया तो आपका खाता बंद हो सकता है. उसके बाद 100 रुपये का जुर्माना भरने के बाद ही आपका खाता फिर से चालू होगा
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खाता फिर से ऐसे होगा चालू- एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आपका PPF खाता बंद हो चुका है, तो फिर से एक्टिव मोड में लाने के लिए खाताधारक को संबंधित बैंक, पोस्ट ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी होती है. इसके अलावा 50 रुपये सालाना का जुर्माना और जिस समय से खाता में डिपॉजिट नहीं किया है, उस अवधि से 500 रुपये सालाना के हिसाब से बकाया डिपॉजिट करना होता है. साथ ही जिस साल में रिवाइव करा रहे हैं, उस साल की न्यूनतम 500 रुपये की किश्त जमा करनी होती है. इसके बाद ही खाता फिर से एक्टिव होता है.
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Tags: Business news in hindi, New Pension Scheme, PPF accounts, Sukanya samriddhi scheme
FIRST PUBLISHED : March 23, 2019, 07:38 IST