CAA पर फिलहाल रोक नहीं-सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली. आम्रपाली होम बायर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूछताछ के लिए कंपनी के CMD अनिल शर्मा और दो अन्य लोगों को कस्टडी में लेने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorat) को इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पूछताछ के बाद इन्हें फिर से जेल में वापस भेज दिया जाएगा. अनिल शर्मा के अलावा दो अन्य लोगों में शिव प्रिया और अजय कुमार हैं.
तुरंत कस्टडी में लेने का आदेश
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए सुप्रीम कोर्ट से कस्टडी लेने की इजाजत मांगी थी. सर्वोच्च अदालत ने ED को सभी को तुरंत कस्टडी में लेने के लिए कहा है. साथ ही कोर्ट ने ED को निर्देश दिया है कि जब पूछताछ पूरी हो जाए, तब फिर सभी को मंडावली जेल में शिफ्ट किया जाए.
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17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने भुवनेश्वर अथॉरिटी, रायपुर अथॉरिटी, रॉयल गोल्फ, कॉरपोरेशन बैंक को 3 से 6 हफ्ते में बकाया राशि जमा करने को कहा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी (NBCC) को कंस्ट्रक्शन काम में तेजी लाने, 61 करोड़ के अलावा 40 करोड़ और देने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने सभी 7 प्रोजेक्ट्स के टेंडर जारी कर कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू करने के भी आदेश दिए हैं. अब मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.
हालिया बिजली पानी का बिल आम्रपाली में रह रहे लोग करेंगे
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले अपने आदेश में कहा था कि आम्रपाली में रह रहे लोगों का बिजली और पानी का कनेक्शन न काटा जाए. हाल में आए बिजली और पानी के बिल का भुगतान होम बायर्स करेंगे. जबकि पुराने बिल का भुगतान आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों के प्रॉपर्टी की नीलामी के बाद किया जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों की लग्जरी कारों को जब्त करने और बेचने का आदेश दिया था.
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