सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को लेकर दिया ये सख्त आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को देश भर के लंबित प्रोजेक्ट की जानकारी लेने के आदेश दिए है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रेरा और अन्य कानून के तहत इन सभी बिल्डर्स पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. केंद्र सरकार इस मुद्दे पर नई गाइडलाइंस जारी करे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मंत्रालय और आला अधिकारियों को अपने यहां अधूरे प्रोजेक्ट्स की जानकारी देना का आदेश दिया है. वहीं, घर खरीदारों को ऐसे फ्रॉड से बचाने के कानूनी इंतज़ाम करने के लिए भी कहा है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मे जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि घर खरीदारों की रकम डायवर्ट करने के मामले में कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ जांच की जाए. इसी दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को अधूरे पड़े प्रोजेक्ट से संबंधित आदेश दिया है.
40 हजार से ज्यादा फ्लैट खरीदारों को मिली बड़ी राहत-आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने NBCC को आम्रपाली के अधूरे फ्लैट के निर्माण करने को कहा है.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के मालिक के खिलाफ ईडी को मनी लांड्रिंग के आरोप की जांच करने के आदेश दिए हैं. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. आम्रपाली के 42,000 बायर्स की इस फैसले पर नजर थी.
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आम्रपाली के 40 हजार से ज्यादा फ्लैट बायर्स के लिए रकम देने के बावजूद उन्हें फ्लैट नहीं मिला है. कई साल से ये बायर्स फ्लैट के लिए चक्कर लगा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और आम्रपाली के डायरेक्टर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया. फिलहाल आम्रपाली के सीएमडी समेत अन्य जेल में बंद हैं.
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