नई दिल्ली. होम लोन पर टैक्स छूट मिलती है, ये तो आप जानते होंगे. आगामी बजट में Home Loan के इंश्योरेंस प्रीमियम (Insurance Premium) पर भी टैक्स छूट दी जा सकती है. बीमा कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि होम लोन को सुरक्षित बनाने के लिए बजट में ग्राहकों को ये सुविधा दी जानी चाहिए.
बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस के एमडी व सीईओ तपन सिंहल ने कहा, सरकार को प्रत्यक्ष कर में छूट का दायरा बढ़ाना चाहिए. ऐसे करदाता जो होम लोन को सुरक्षित बनाने के लिए इसका इंश्योरेंस कराते हैं, उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80सी में मिलने वाली 1.5 लाख की छूट के अतिरिक्त राहत देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बढ़ती आपदाओं और कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए होम लोन का बीमा कराने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है. वैसे तो बैंक होम लोन लेने वाले ग्राहकों को इंश्योरेंस कराने के लिए दबाव बनाते हैं, लेकिन इसके प्रीमियम को लोन की राशि में ही जोड़ दिया जाता है. ऐसे में ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ तो बढ़ जाता है, लेकिन उन्हें आयकर में इसका लाभ नहीं मिलता.
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ये मांग भी उठाई…ताकि बीमा प्रीमियम हो जाए सस्ता
इंश्योरेंस प्रीमियम को सस्ता बनाने के लिए भी कंपनियों ने बजट में कुछ कदम उठाने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर प्रीमियम पर जीएसटी की मौजूदा दर 18 फीसदी से घटा दी जाए, तो बीमा की पहुंच आसान हो जाएगी और प्रीमियम भी सस्ता हो सकेगा. बीमा कंपनियों का कहना है कि महामारी के माहौल में हर व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस जरूरी उत्पाद बन गया है. अभी देश में इसकी पहुंच 10 फीसदी से भी कम है. अगर प्रीमियम घटाने में सरकार मदद करे तो बीमा उत्पादों की पहुंच बढ़ाई जा सकती है.
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