नई दिल्ली. वित्तवर्ष 2021-22 के लिए Income Tax बचाने की तैयारियों में लगे आयकरदाताओं को सरकार 31 मार्च तक 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट पाने का मौका दे रही है. किफायती मकान खरीदने के लिए होम लोन लेने वालों को यह लाभ दिया जाएगा.
दरअसल, बजट 2021 में सरकार ने Income Tax Act के सेक्शन 80EEA के तहत कर छूट पाने की समय सीमा एक साल और बढ़ा दी थी. यह सीमा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो रही है. इससे पहले किफायती मकान खरीदने वाले करदाताओं को होम लोन पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट दी जाएगी. अभी सरकार सभी तरह के होम लोन पर आयकर के सेक्शन 24बी और सेक्शन 80सी के तहत 3.5 लाख रुपये की टैक्स छूट देती है. इसमें 80EEA की टैक्स छूट को भी जोड़ दिया जाए तो कुल 5 लाख रुपये की राहत मिल जाएगी. सेक्शन 24बी के तहत होम लोन के ब्याज पर सालाना 2 लाख रुपये और 80सी के तहत लोन के मूलधन पर 1.5 लाख रुपये की छूट दी जा रही है. खास बात ये है कि अतिरिक्त टैक्स छूट के लिए मकान के पजेशन तक इंतजार भी नहीं करना होगा.
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छूट पाने के लिए ये शर्त पूरी करना जरूरी
करदाता को 80EEA के तहत 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट पाने के लिए होम लोन लेना ही काफी नहीं है, बल्कि खरीदे गए मकान की कीमत भी 45 लाख रुपये से कम होना जरूरी है. साथ ही करदाता के पास पहले से कोई दूसरी प्रॉपटी नहीं होनी चाहिए. इस मकान को खरीदे जाने के पांच साल तक बेचा भी नहीं जा सकेगा. अगर ऐसा होता है तो मकान की बिक्री वाले साल में इस मिली सभी टैक्स छूट को जोड़ दिया जाएगा.
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2019 में बनाया था कानून, अभी और बढ़ सकती है डेट
सरकार ने बजट 2019 में आयकर कानून में 80EEA का नया सेक्शन जोड़ा था. तब कहा गया था कि इसका फायदा केवल वही लोग ले सकेंगे, जिन्होंने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच होम लोन लिया हो. इसके बाद बजट 2020 में सरकार ने इसकी डेडलाइन बढ़ाकर मार्च 2021 तक कर दी थी. फिर बजट 2021 में इस राहत को और एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया. अनुमान है कि अगले महीने आने वाले बजट में एक बार फिर समय सीमा बढ़ सकती है.
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Tags: Income tax, Taking a home loan