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अग्निवीरों के लिए इनकम टैक्स एक्ट में जोड़ा गया नया सेक्शन, जानिए इससे क्या होगा लाभ

बजट में अग्निवीरों को टैक्स में छूट देने के लिए प्रावधान किया गया है. (फोटो: न्यूज18)

बजट में अग्निवीरों को टैक्स में छूट देने के लिए प्रावधान किया गया है. (फोटो: न्यूज18)

अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया गया है. इसमें अग्निवीरों के स ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

अग्निवीरों को फाइनेंशियल पैकेज देने के लिए अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया गया है.
अग्निवीरों को टैक्स में छूट देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन 80CCH शामिल किया है.
80CCH के तहत न्यू टैक्स रीजीम और ओल्ड टैक्स रीजीम दोनों में डिडक्शन की अनुमति होगी.

नई दिल्ली. पिछले साल केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत अग्निवीरों को फाइनेंशियल पैकेज देने के लिए अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया गया है. जिसे रक्षा मंत्रालय मैनेज करता है. सरकार ने इस बार के बजट में अग्निवीर कॉर्पस फंड में अग्निवीर और केंद्र सरकार के योगदान पर टैक्स में छूट देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन 80CCH शामिल किया है.

आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है. इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4.76 लाख रुपये का कंपोजिट एनुअल पैकेज दिया जाता है. वहीं सेवा आखिरी साल में यह पैकेज बढ़कर करीब 6.92 लाख रुपये हो जाता है. इसके अलावा अग्निवीरों को रिस्क एवं हार्डशिप, राशन, ड्रेस और ट्रेवल जैसे भत्ते भी दिए जाते हैं.

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अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान है जरूरी
इस योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को अपने मासिक वेतन में से 30 फीसदी अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट में योगदान करना होता है. वहीं उतनी ही राशि केंद्र सरकार की तरफ से भी इस फंड में योगदान किया जाता है. इसमें सरकार के योगदान को अग्निवीरों की इनकम माना जाता है. यानी इस पर अग्निवीरों को टैक्स देना होता है. जबकि योजना की शुरुआत में अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान पर टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव था. इसके अलावा सेवा के आखिरी साल में मिलने वाले फाइनेंशियल पैकेज में भी टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव था.

बजट में इनकम टैक्स एक्ट में शामिल किया नया सेक्शन
इस बार के यूनियन बजट में अग्निवीरों को टैक्स में छूट के लाभ देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 80CCH शामिल किया गया है. इस सेक्शन के तहत 1 नवंबर 2022 के बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड में अग्निवीर और केंद्र सरकार के योगदान पर टैक्स में छूट देने के लिए प्रावधान किया गया है. इस सेक्शन के मुताबिक अग्निवीर और केंद्र सरकार के योगदान पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. इसके अलावा यह भी प्रस्ताव है कि सेक्शन 80CCH के तहत न्यू टैक्स रीजीम और ओल्ड टैक्स रीजीम दोनों में डिडक्शन की अनुमति होगी.

अग्निवीर कॉर्पस फंड के पैसों पर नहीं देना होगा टैक्स
अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी करने पर अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा 10.04 लाख रुपये के साथ इस पर ब्याज भी दिया जाएगा. फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 में एक नया क्लॉज (12C) शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है. इसके जरिए अग्निवीर या उसके नॉमिनी को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले पैसों पर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी. इससे अग्निवीर कॉर्पस फंड को एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट (EEE) का दर्जा मिल जाता है.

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