बजट 2021: रियल एस्टेट सेक्टर पर भी कोरोना की तगड़ी मार, क्या हैं बजट से उम्मीदें?

इस बार रियल एस्टेट सेक्टर को सरकार से इनकम टैक्स के 80सी की लिमिट बढ़ाने को लेकर भी उम्मीद है.
Union Budget 2021: कोरोना संकट में रियल एस्टेट को भी तगड़ा झटका लगा है. यही कारण है कि इस बार रियल एस्टेट को भी बजट से कुछ खास उम्मीदे हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही कहा है कि इस बार का बजट पिछले 100 सालों से बिल्कुल अलग होगा.
- News18Hindi
- Last Updated: January 28, 2021, 7:31 AM IST
नई दिल्ली. बजट 2021 पेश होने में अब एक सप्ताह से भी कम समय बचे हैं. कोरोना वायरस संकट से उबर रही अर्थव्यवस्था में हर सेक्टर की अपनी-अपनी मांगे हैं. इस संकट ने पूरी दुनिया में आर्थिक सुस्ती का माहौल ला दिया है. भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है. भारत में इस महामारी की वजह से जिस सेक्टर को तगड़ी मार झेलनी पड़ी है, उनमें से एक रियल एस्टेट (Real Estate) सेक्टर भी है. ऐसे में इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं. हम आज आपको इसी बारे में जानकारी दे रहे हैं. CNBC-आवाज़ ने इस बारे में NAREDCO के नेशन प्रेसीडेंट निरंजन हीरानंदानी, पोद्दार हाउसिंग के MD रोहित पोद्दार और सेविल्स के MD अरविंद नंदन के साथ बातचीत की है.
क्या इस बार के बजट से प्रॉपर्टी को बूस्ट मिलेगा, क्या घर खरीदार को राहत मिलेगी और क्या अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल जेहन में आ रहे हैं. इन एक्सपर्ट्स ने ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब दिया है.
जानिए क्या हैं रियल एस्टेट की उम्मीदें
रियल एस्टेट को उम्मीद है कि इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जाए. मौजूदा समय में इस एक्ट में फिलहाल 1.5 लाख रुपये की की छूट मिलती है. इसके तहत होम लोन प्रिंसिपल पर छूट मिलती है. इंडस्ट्री दिग्गजों की मांग है कि होम लोन ब्याज पर भी टैक्स छूट बढ़ाई जाए. होम लोन ब्याज छूट 5 लाख रुपए तक बढ़ाने की मांग की जा रही है.यह भी पढ़ें: विनिवेश का टार्गेट नहीं हो सकेगा पूरा, अगले साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपये हो सकता है लक्ष्य
अभी ब्याज पर 2 लाख रुपए तक छूट मिलती है. सेक्शन 24 के तहत ब्याज पर छूट मिलती है. बता दें कि पिछले बजट में सरकार ने SWAMIH स्कीम लॉन्च की थी. इसमें जो प्रोजेक्ट फंस गए थे. उन्हें लॉन्च करने के लिए यह स्कीम लाई गई थी. जानकारों की राय है कि इस बजट में SWAMIH स्कीम का दायरा और बढ़ाया जाए.
रेंटल हाउसिंग पर हो फोकस
इंडस्ट्री दिग्गजों की मांग है कि रेंटल हाउसिंग को बजट में बढ़ावा दिया जाना चाहिए. टैक्स छूट को आकर्षक बनाया जाए. 80IBA के तहत छूट का प्रावधान बढ़ाया जाए. 80IBA को 60 SqMt तक बढ़़ाने की मांग की गई है.
यह भी पढ़ें: बजट 2021 में वित्तीय समस्या समाधान के लिए एजेंसी बनाने का ऐलान कर सकती है सरकार
GST पर नजर
इन इंडस्ट्री दिग्गजों की मांग है कि सरकार GST में ज्यादा से ज्यादा राहत दे. बता दें कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी GST के दायरे में आती हैं. 45 लाख से ज्यादा के घर पर 5 फीसदी GST लगता है. वहीं 45 लाख से कम के घर पर सरकार 1 फीसदी GST वसूलती है.
क्या इस बार के बजट से प्रॉपर्टी को बूस्ट मिलेगा, क्या घर खरीदार को राहत मिलेगी और क्या अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल जेहन में आ रहे हैं. इन एक्सपर्ट्स ने ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब दिया है.
जानिए क्या हैं रियल एस्टेट की उम्मीदें
रियल एस्टेट को उम्मीद है कि इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जाए. मौजूदा समय में इस एक्ट में फिलहाल 1.5 लाख रुपये की की छूट मिलती है. इसके तहत होम लोन प्रिंसिपल पर छूट मिलती है. इंडस्ट्री दिग्गजों की मांग है कि होम लोन ब्याज पर भी टैक्स छूट बढ़ाई जाए. होम लोन ब्याज छूट 5 लाख रुपए तक बढ़ाने की मांग की जा रही है.यह भी पढ़ें: विनिवेश का टार्गेट नहीं हो सकेगा पूरा, अगले साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपये हो सकता है लक्ष्य
अभी ब्याज पर 2 लाख रुपए तक छूट मिलती है. सेक्शन 24 के तहत ब्याज पर छूट मिलती है. बता दें कि पिछले बजट में सरकार ने SWAMIH स्कीम लॉन्च की थी. इसमें जो प्रोजेक्ट फंस गए थे. उन्हें लॉन्च करने के लिए यह स्कीम लाई गई थी. जानकारों की राय है कि इस बजट में SWAMIH स्कीम का दायरा और बढ़ाया जाए.
#BudgetOnAwaaz। हाउसिंग सेक्टर को extra push देना जरूरी है : रोहित पोद्दार MD, पोद्दार हाउसिंग#CorporateWishlist #RealEstate @vipinbhatt @poddarhousing pic.twitter.com/URskgaPuRn
— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) January 27, 2021
रेंटल हाउसिंग पर हो फोकस
इंडस्ट्री दिग्गजों की मांग है कि रेंटल हाउसिंग को बजट में बढ़ावा दिया जाना चाहिए. टैक्स छूट को आकर्षक बनाया जाए. 80IBA के तहत छूट का प्रावधान बढ़ाया जाए. 80IBA को 60 SqMt तक बढ़़ाने की मांग की गई है.
यह भी पढ़ें: बजट 2021 में वित्तीय समस्या समाधान के लिए एजेंसी बनाने का ऐलान कर सकती है सरकार
GST पर नजर
इन इंडस्ट्री दिग्गजों की मांग है कि सरकार GST में ज्यादा से ज्यादा राहत दे. बता दें कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी GST के दायरे में आती हैं. 45 लाख से ज्यादा के घर पर 5 फीसदी GST लगता है. वहीं 45 लाख से कम के घर पर सरकार 1 फीसदी GST वसूलती है.